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एमिटी लॉ स्कूल में 75 फीसदी हाजिरी के खिलाफ याचिका 

Wed, 24 Aug 2016 12:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 24 Aug 2016 12:31 AM IST
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Amity Law School petition against 75 per cent attendance

एमिटी लॉ स्कूल में परीक्षा में बैठने के लिए 75 फीसदी उपस्थित अनिवार्य रखने के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। 

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मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने याचिका को किसी अन्य पीठ के समक्ष ट्रांसफर करते हुए सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की है। याचिका दिव्यदीप चतुर्वेदी ने दायर की है। 
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याची के अनुसार, स्कूल प्रशासन सभी छात्रों से हलफनामा ले रहा है कि अगर उनकी किसी विषय में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होगी तो उन्हें अंतिम सत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
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याची का दावा है कि कम उपस्थिति के चलते एक छात्र को छठे सेमेस्टर में बैठने की अनुमति न मिलने से उसने खुदकुशी कर ली थी। 

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