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उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों को मिले मजिस्ट्रेट के अधिकार 

Mon, 27 Feb 2017 07:48 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 27 Feb 2017 07:48 PM IST
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Uttarakhand board exam center administrator get magistrate rights
बोर्ड एग्जाम - फोटो : demo pic

उत्तराखंड में 17 मार्च से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर शासन ने समस्त जनपदों के केंद्र व्यवस्थापकों को मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए हैं। जो परीक्षा केंद्र की सीमा के भीतर इनका उपयोग कर सकेंगे।

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शासन ने राज्यपाल से मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने परीक्षाएं शांतिपूर्वक ढंग से कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
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मुख्य सचिव की ओर से दोनों मंडलों के मंडलायुक्तों एवं समस्त जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि 17 मार्च से 10 अप्रैल तक हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होनी हैं। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग संज्ञेय अपराध है। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग करने एवं हिंसक कृत्य में जेल हो सकती है।
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मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की संख्या के आधार पर इसे सेक्टरों में विभाजित कर प्रत्येक सेक्टर में परगनाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं अन्य समकक्ष अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाकर यह सुनिश्चित करें कि इनकी ओर से केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में नकल और अनुचित साधनों का प्रयोग न हो।  


प्रदेश में 250 केंद्र संवेदनशील
प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 250 केंद्र संवेदनशील और 24 अतिसंवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। जबकि 1319 केंद्रों में 48 एकल और 1271 केंद्र मिश्रित होंगे।

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