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सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः सुभारती मेडिकल कॉलेज के छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होंगे शिफ्ट
Fri, 15 Mar 2019 08:55 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Fri, 15 Mar 2019 08:55 AM IST
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सुभारती मेडिकल कॉलेज
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देहरादून के सुभारती मेडिकल कॉलेज के करीब 300 छात्रों को राहत देते हुए उन्हें तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने 23 जनवरी के उस आदेश में बदलाव कर दिया है। जिसमें इन छात्रों को तीन सरकारी व दो निजी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। गत वर्ष दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सुभारती मेडिकल कॉलेज को टेकओवर करने का निर्देश दिया था।
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जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने उत्तराखंड सरकार से सुभारती मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे 300 छात्रों को तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों (हल्द्वानी, श्रीनगर और देहरादून) में शिफ्ट करने के लिए कहा है। पहले इन छात्रों को तीन सरकारी और दो निजी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन निजी कॉलेजों द्वारा फीस को लेकर आनाकानी के बाद यह बदलाव किया गया है।
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राज्य सरकार की ओर से पेश डिप्टी एडवोकेट जनरल जेके सेठई ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा फीस को लेकर छात्रों को परेशान करने की आशंका को देखते हुए सभी को सरकारी कॉलेजों में भेजना सही है। यह सभी छात्रों के लिए राहत की बात है।
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