निजी स्कूलों में आरटीई के एडमिशन की पंजीकरण तिथि बढ़ाई, अब 30 तक कर सकेंगे अप्लाई
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आरटीई के एडमिशन को लेकर निजी स्कूलों के पंजीकरण की तिथि दो दिन बढ़ा दी है। अब निजी स्कूल 30 अप्रैल तक आरटीई के वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद अभिभावक आरटीई के एडमिशन को लेकर आवेदन कर सकेंगे।
निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं। इसके तहत इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करती है। प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष लोकसभा चुनाव के कारण ऐसा नहीं हो सका।
लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को मतदान होने के बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके बाद निजी स्कूलों को आरटीई की बेवसाइट पर पंजीकरण कराने के आदेश दिए गए थे। सभी निजी स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 28 अप्रैल तय की गई थी।
लेकिन शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों ने दो दिन का समय और बढ़ा दिया है। अब निजी स्कूल 30 अप्रैल तक पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं, जो स्कूल 30 अप्रैल तक भी पंजीकरण नहीं कराएंगे। शिक्षा विभाग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा है। बताया जा रहा है कि अभिभावक एक मई से आरटीई के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
अब लेखपालों की हड़ताल बनेगी रोड़ा
लोकसभा चुनाव के कारण आरटीई के एडमिशन पहले ही करीब एक माह लेट हो चुके हैं, लेकिन अब लेखपालों की हड़ताल एडमिशन में रोड़ा बनेगी। बताया जा रहा है कि पिछले काफी दिनों से लेखपाल आय प्रमाणपत्र नहीं बना रहे हैं।
लेखपाल का कहना है कि आय प्रमाणपत्र बनाने को लेकर उनके पास कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। इसलिए अक्सर लेखपालों पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। वह स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने तक आय प्रमाणपत्र नहीं बनाएंगे। अभिभावक तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं, आरटीई के एडमिशन के लिए आय प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
निजी स्कूलों के लिए 28 अप्रैल तक पंजीकरण कराने का समय दिया गया था, लेकिन इसे दो दिन बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। इसके बाद अभिभावक आवेदन करेंगे।
-ब्रह्मपाल सिंह सैनी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक
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