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समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती में राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण खत्म, अब ऐसे होगा अभ्यर्थियों का चयन

Thu, 02 May 2019 01:30 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 02 May 2019 01:30 AM IST
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Group c state agitators Reservation Quota Ended in uttarakhand
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण खत्म कर दिया है। आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। इसके लिए चयन आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

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हाईकोर्ट ने सात मार्च 2018 को राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण को खत्म नहीं किया।
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इस पर गिरीश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने चयन आयोग को अवमानना नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की भर्ती में आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को समाप्त कर दिया है। 

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आयोग ने सहायक अध्यापक (एलटी) के 1214 पदों की लिखित परीक्षा 21 जनवरी 2018 को ली थी। इसका परिणाम 31 मई 2018 को जारी किया गया। 1133 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन का शिक्षा विभाग को भेज दिए।

अब आयोग ने राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षित 12 पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 मई 2019 को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीधी भर्ती पदों में राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण पदों को समाप्त कर दिया गया है। एलटी पदों की भर्ती में आरक्षित कोटे के पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए 15 मई को सत्यापन किया जाएगा।
-संतोष बडोनी, सचिव, चयन आयोग

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