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Chamoli: एससीएसटी एक्ट में पति, पत्नी व बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जान से मारने की धमकी देने का आरोप
Sat, 11 Apr 2026 12:52 PM IST
Renu Saklani
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Published by: Renu Saklani
Updated Sat, 11 Apr 2026 12:52 PM IST
सार
एससीएसटी एक्ट में पति, पत्नी व बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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police crime
- फोटो : istock
विस्तार
पोखरी अस्पताल के पास मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद हो गया। पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, महिला पर गंभीर चोटें पहुंचाते हुए हत्या का प्रयास करने
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करने के मामले में कार्रवाई की है।
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इसके साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक रुप से अपमानित करने के मामले में पोखरी निवासी राजेंद्र असवाल, उनकी पत्नी पार्वती देवी और बेटे दीपेंद्र असवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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