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पंचायती राज विभाग में वीडीओ भर्ती के लिए आयोग दे रहा एक और मौका, जानिए कब होगी परीक्षा

Fri, 24 Nov 2017 09:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 24 Nov 2017 09:31 PM IST
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पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीडीओ) के 196 रिक्त पदों के लिए दोबारा से लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश सरकार ने भी दोबारा से भर्ती करने की अनुमति दे दी है।

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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से अगले साल जनवरी में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है। पंचायती राज विभाग की प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने हाईकोर्ट के फैसले केअनुसार वीडीओ भर्ती करने के लिए चयन आयोग को आदेश जारी किए हैं। मार्च 2016 में आयोजित हुई लिखित परीक्षा में अनियमितताएं पाए जाने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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यह है वीडीओ भर्ती का प्रकरण

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चयन आयोग के माध्यम से 6 मार्च 2016 को वीडीओ पद की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस पद के लिए एक लाख 10 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लेकिन 86 हजार अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। 29 मार्च 2016 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था।

जिसके बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली होने की शिकायत आयोग के पास दर्ज कराई। सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव डा. रणबीर सिंह से मामले की जांच कराई गई। जिसमें आंसर शीट में छेड़छाड़ के साथ ही एक ही जगह के अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्मिक विभाग ने 14 जून 2017 को भर्ती को निरस्त करने के आदेश जारी किए।

पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका

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16 जून को चयन आयोग ने भी भर्ती को निरस्त किया। इस मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट में दोबारा से लिखित परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। लेकिन भर्ती प्रक्रिया की शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकेगा। दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जिन्होंने पूर्व में इस पद की परीक्षा दी है।

वीडीओ पद के लिए दोबारा लिखित परीक्षा कराने के लिए सरकार से अनुमति मिल गई। आयोग अगले साल जनवरी माह में परीक्षा आयोजित करेगा। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार परीक्षा में उन्हीं अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा। जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है।
-संतोष बड़ोनी, सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
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