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प्रधानाचार्यों की सेवा नियमावली में होगा संशोधन, प्रस्ताव जल्द

Tue, 19 Jul 2016 03:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 19 Jul 2016 03:10 AM IST
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service rule of principal will be change.
मंत्री प्रसाद नैथानी - फोटो : अमरउजाला

शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने अशासकीय प्रधानाचार्यों की सेवा नियमावली 2006 में संशोधन के लिए शिक्षा सचिव को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए हैं।

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अशासकीय प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मिलकर सेवा नियमावली में संशोधन की मांग की। एसोसिएशन के सचिव अवधेश कुमार कौशिक ने कहा कि प्रवक्ता को दस साल की सेवा के बाद 54 सौ रुपये ग्रेड वेतन दिया जाता है।
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यह है नियम
इसके बाद पांच साल तक डाउन ग्रेड प्रिंसिपल के पद पर कार्य करने के बाद ही उसका प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन होता है। जिसमें संशोधन कर पांच साल की सेवा के मानक को ढाई वर्ष किया जाए। एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के मामले में इस सेवा के मानक को पांच साल से घटाकर दो वर्ष किया जा रहा रहा है।
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प्रिंसिपलों ने शिक्षा मंत्री को अपनी पांच सूत्री अन्य मांगों से भी अवगत कराया। इस पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री से मिले प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सुयाल, कोषाध्यक्ष शशीधर प्रसाद कुकरेती आदि शामिल रहे।

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