समूह ‘ग’ की परीक्षा देने वाले इन अभ्यर्थियों का चयन होगा निरस्त, पढ़ लें कहीं आपका भी तो नहीं...
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समूह ‘ग’ पदों की भर्ती को लेकर बदलाव किया गया है। अब राज्य आंदोलनकारी आरक्षण कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
आयोग में वर्ष 2016 के बाद हुई विभिन्न पदों की भर्ती में 52 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन राज्य आंदोलनकारियों को दिए गए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के आधार पर हुआ है। शासन की ओर से आरक्षण का लाभ न देने संबंधित आदेश प्राप्त होने के बाद चयन आयोग अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने की कार्रवाई करेगा।
प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया था। इसी क्रम में पूर्व में विभिन्न विभागों की ओर से रिक्त पदों के भर्ती आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए थे।
चयन आयोग की ओर से वर्ष 2016 के बाद की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, एलटी शिक्षक समेत अन्य पदों की भर्ती में आंदोलनकारी आरक्षण कोटे से अभ्यर्थियों का चयन किया गया था।
लेकिन, मामला हाईकोर्ट में होने से आयोग ने राज्य आंदोलनकारी कोटे से चयनित अभ्यर्थियों के चयन का फैसला सुरक्षित रखा था। जिसमें 52 अभ्यर्थी शामिल हैं। अब सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेशों के बाद राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण न देने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
उधर, चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ न देने के बारे में शासन के आदेश प्राप्त हो गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने को लेकर आयोग जल्द ही निर्णय लेगा।