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उत्तराखंड: 1432 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर विभाग और आयोग आमने-सामने 

Tue, 14 Jan 2020 03:00 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 14 Jan 2020 03:00 AM IST
सार

  • नियमावली में दो सौ अंक पर आयोग ने कहा, सौ अंकों की होगी परीक्षा 

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Assistant Teacher Recruitment in uttarakhand Dispute between upsc and Department
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

सहायक अध्यापकों की 1432 पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग और अधीनस्थ चयन आयोग आमने सामने आ गए हैं। विभाग भर्ती प्रक्रिया के लिए होने वाली परीक्षा का पैटर्न संशोधित नियमावली के अनुसार दो सौ अंक का चाहता है, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार सौ अंकों की करवाना तय किया है। अब विभाग का कहना है कि आयोग को यदि दो सौ अंकों की परीक्षा कराने में दिक्कत आ रही है तो इसके लिए शासन को लिखा जाना चाहिए। 

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शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक एलटी के कुमाऊं मंडल में 759 और गढ़वाल मंडल में 672 पदों पर चयन के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के बाद विभाग ने एलटी शिक्षकों की सेवा नियमावली संशोधित कर दी। संशोधित नियमावली में परीक्षा पैटर्न बदला गया है।
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परीक्षा प्रश्न पत्र के दो भाग तय किए गए हैं। प्रश्न पत्र के एक भाग में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान का सौ अंकों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के दूसरे भाग में जिस विषय के सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस विषय की सौ अंकों की दक्षता परीक्षा होगी। 

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जबकि आयोग का कहना है कि भर्ती प्रस्ताव नियमावली संशोधन से पहले का है, ऐसे में परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार होगी। सहायक अध्यापक चयन के लिए परीक्षा केवल सौ अंकों की संबंधित विषय की दक्षता के आधार पर होगी। 

सहायक अध्यापकों की भर्ती समूह ग भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2008 के प्रावधान के अनुसार होगी। परीक्षा में संबंधित विषय का सौ अंकों का प्रश्न पत्र होगा।
-संतोष बड़ोनी, सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 

संशोधित सेवा नियमावली में सीधी भर्ती चयन के लिए परीक्षा प्रश्नपत्र के दो भाग दिए गए हैं। इसी के आधार पर भर्ती होगी। आयोग को यदि दो सौ अंकों की परीक्षा कराने में कोई दिक्कत है तो उसे इस संबंध में शासन को लिखित में देना चाहिए।
-जीएस भाकुनी, उप सचिव शिक्षा

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