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Hindi News ›   Crime ›   encroachment, lake in village, administration, panipat

हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी, नहीं हुआ तालाब कब्जा मुक्त

Tue, 26 Jul 2016 11:45 PM IST
Updated Tue, 26 Jul 2016 11:45 PM IST
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थर्मल। हाईकोर्ट ने तालाब को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए हुए हैं। इसके बाद भी इस तालाब को कब्जा मुक्त नहीं करवाया गया है। इस पर गांव सुताना निवासी पूर्व सैनिक ने डीसी को पार्टी बनाकर हाईकोर्ट में फिर से अपील दायर कर दी है।
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पूर्व सैनिक किशना राम ने बताया कि गांव के तालाब को कब्जा मुक्त करने के लिए वह कई साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव के 52 एकड़ के तालाब को कब्जे से मुक्त करवाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। छह महीने पहले हाईकोर्ट ने जिला उपायुक्त को तीन महीने में तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिया था। इस आदेश पर अभी तक अमल नहीं किया गया है।
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अधिकारियों के कार्रवाई न करने से परेशान होकर अब उन्होंने डीसी को पार्टी बनाकर हाईकोर्ट में अपील की है। पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया कि सरपंच से मिलीभगत करके कब्जाधारियों ने तालाब की जमीन पर आलीशान कोठियां बना ली है।
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तालाब को कब्जा मुक्त करवाने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं मिले है। सरकारी आदेश मिलने पर तालाब को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा।
पूजा, सरपंच, सुताना।

इस मामले को नायब तहसीलदार जयसिंह देख रहे हैं। इस बारे में वो ही कुछ बता सकते है।
अजीत चहल, बीडीपीओ
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