फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   punjab and haryana high court dismissed yuvraj singh petition on media issue

युवराज सिंह की इस याचिका को पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने किया खारिज

Tue, 19 Sep 2017 10:47 AM IST
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा Updated Tue, 19 Sep 2017 10:47 AM IST
विज्ञापन
punjab and haryana high court dismissed yuvraj singh petition on media issue
युवराज सिंह

क्रिकेटर युवराज सिंह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। दरअसल मामला यह था कि युवराज ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनके छोटे भाई जोरावर सिंह के वैवाहिक विवाद पर मीडिया में खबर छपने से रोक लगाने की मांग की थी। जिसके बाद इस याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

विज्ञापन


याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस राजन गुप्ता ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि युवराज नहीं पेश कर पाए दस्तावेज, इसलिए याचिका खारिज हुई। गौरतलब है कि युवराज सिंह ने जून 2015 में यह याचिका दायर की थी। तब से अब तक 19 सुनवाई हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने किसी पक्ष को नोटिस जारी नहीं किया था।
विज्ञापन


पढ़ेंः- 'भारतीय क्रिकेट के लिए 'गॉड गिफ्ट' हैं युवराज'

याचिका पर पहली सुनवाई पर ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि संविधान में हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है, बशर्ते वह एक सीमा में हो। याचिकाकर्ता के ससुराल वाले अगर कोई प्रेस वार्ता करते हैं तो मीडिया के प्रकाशित करने पर रोक कैसे लगाई जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि युवराज सिंह, उनकी मां शबनम सिंह और जोरावर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर उनके पारिवारिक मसले पर मीडिया की दखलअंदाजी का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। आरोप था कि जोरावर की पत्नी के परिवार वाले उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए प्रेस वार्ता की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed