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Hindi News ›   City & states ›   Exemption from motor vehicle tax for up to 10 years will be provided upon scrapping old vehicles.

पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर 10 साल तक मोटर वाहन कर में मिलेगी छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 02:31 AM IST
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झज्जर। डीसी वर्षा खांगवाल ने वाहन मालिकों से पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के स्थान पर बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि बीएस-1, बीएस-2 या बीएस-3 श्रेणी का वाहन स्क्रैप कराकर नया बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10 साल तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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इसी तरह बीएस-4 वाहन स्क्रैप कराने या उसे एनसीआर से बाहर बेचकर नया बीएस-6 वाहन खरीदने पर भी यह छूट दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी रवीश हुड्डा ने बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ईंधन कूपन के माध्यम से प्रतिमाह 1,200 से 4,800 रुपये तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
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