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दिल्ली में 1 नवंबर से बीएस-6 से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 02:51 AM IST
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Entry of vehicles below BS-6 emission standards to be banned in Delhi from November 1
-फोटो 96 : हरियाणा-दिल्ली सीमा पर टिकरी बॉर्डर से निकलते वाहन। संवाद
बहादुरगढ़। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से दिल्ली में बाहर के राज्यों में पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होगा। यह नियम 30 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा।
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प्रतिबंध के दायरे में मालवाहक वाहन और बसें भी शामिल हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक, सीएनजी और एलएनजी से चलने वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है। यह जानकारी जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) रवीश हुड्डा ने दी।
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डीटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग, हरियाणा की ओर से वाहन चालकों और परिवहन संचालकों को नए नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने वाहन चालकों से दिल्ली में प्रवेश करने से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक जांचने और नियमों के अनुरूप ही वाहन चलाने की अपील की।
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उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाओं और सरकारी संप्रभु कर्तव्यों के निर्वहन में लगे वाहनों को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। बस संचालकों, मालवाहक वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट यूनियनों से कहा गया है कि वे नियमों की जानकारी सभी चालकों तक पहुंचाएं, ताकि प्रतिबंध लागू होने के बाद किसी तरह की परेशानी न हो।

डीटीओ ने कहा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



-फोटो 96 : हरियाणा-दिल्ली सीमा पर टिकरी बॉर्डर से निकलते वाहन। संवाद



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