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10 बजे के बाद पटाखे चलाए तो खानी पड़ सकती है पुलिस स्टेशन की हवा

Wed, 07 Nov 2018 01:03 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 07 Nov 2018 01:03 PM IST
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cracker burn after ten o'clock may caused to go police station
पटाखे

दीपावली पर ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना थाने की हवा खिला सकती है। पर्यावरण विभाग ने आदेश कर एएसपी रैंक या ऊपर के अधिकारी के अलावा क्षेत्राधिकारी पुलिस को कार्रवाई के अधिकार दिए हैं।

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ध्वनि प्रदूषण रोकने केलिए इन अधिकारियों को प्राधिकारी के अधिकार दिए गए हैं।
यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव आशीष तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई गाइडलाइन दीपावली के लिए लागू होगी।

जहां केवल रात को आठ बजे से लेकर 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं 125 डेसीबल से अधिक क्षमता के आवाज वाले पटाखे चलाने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूपीपीसीबी दीपावली से पहले, आतिशबाजी के समय और इसके बाद वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के आंकड़े जुटाएंगे।
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यहां नहीं चलाए जा सकेंगे
- अस्पताल परिसर
- शिक्षण संस्थान
- पार्क
- धार्मिक स्थल
- जीव-जंतु आश्रय स्थल
जागरूक करना भूला यूपीपीसीबी
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी यूपीपीसीबी दीपावली पर प्रदूषण के लिए जागरूक करने को लेकर गंभीर नहीं दिखा। यूपीपीसीबी के अधिकारी जहां लोगों के लिए दिशा-निर्देश तक जारी नहीं कर पाए।

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