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10 बजे के बाद पटाखे चलाए तो खानी पड़ सकती है पुलिस स्टेशन की हवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Wed, 07 Nov 2018 01:03 PM IST
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पटाखे
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दीपावली पर ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना थाने की हवा खिला सकती है। पर्यावरण विभाग ने आदेश कर एएसपी रैंक या ऊपर के अधिकारी के अलावा क्षेत्राधिकारी पुलिस को कार्रवाई के अधिकार दिए हैं।
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ध्वनि प्रदूषण रोकने केलिए इन अधिकारियों को प्राधिकारी के अधिकार दिए गए हैं।
यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव आशीष तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई गाइडलाइन दीपावली के लिए लागू होगी।
जहां केवल रात को आठ बजे से लेकर 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं 125 डेसीबल से अधिक क्षमता के आवाज वाले पटाखे चलाने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूपीपीसीबी दीपावली से पहले, आतिशबाजी के समय और इसके बाद वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के आंकड़े जुटाएंगे।
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यहां नहीं चलाए जा सकेंगे
- अस्पताल परिसर
- शिक्षण संस्थान
- पार्क
- धार्मिक स्थल
- जीव-जंतु आश्रय स्थल
जागरूक करना भूला यूपीपीसीबी
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी यूपीपीसीबी दीपावली पर प्रदूषण के लिए जागरूक करने को लेकर गंभीर नहीं दिखा। यूपीपीसीबी के अधिकारी जहां लोगों के लिए दिशा-निर्देश तक जारी नहीं कर पाए।
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