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होटल बिल की रिकवरी के लिए ऑडी की नीलामी पर अदालत ने लगाई रोक

Tue, 14 Feb 2023 02:30 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Feb 2023 02:30 AM IST
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चंडीगढ़। सिटको के होटल शिवालिक व्यू ने 18.96 लाख रुपये के बिल की रिकवरी के लिए होटल में ठहरे एक मेहमान की ऑडी कार अदालत के आदेश पर नीलाम करने की घोषणा की थी। जिला अदालत ने अब इस नीलामी पर रोक लगा दी है। रमनीक बंसल वर्ष 2018 में करीब एक महीने तक होटल में रुके थे। उन्होंने होटल में ठहरने का बिल नहीं भरा। ब्याज समेत कुल बिल 18.96 लाख का हो गया। बंसल ने पैसे जमा नहीं करवाए तो सिटको ने जिला अदालत में सिविल केस और चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया। सिविल केस में कोर्ट ने सिटको के पक्ष में आदेश दिया। इसके बावजूद जब बंसल ने बिल का भुगतान नहीं किया तो अदालत ने उनकी ऑडी को नीलाम करने का आदेश दिया। बंसल की ऑडी कार वर्ष 2018 से होटल शिवालिक व्यू में ही खड़ी है। कार की नीलामी के लिए सिटको ने 10 लाख रुपये का आरक्षित मूल्य रखा था।
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इस नीलामी के खिलाफ रमनीक बंसल अदालत पहुंच गए। उनके वकील एनके नंदा ने अदालत में दलील दी कि उनके पक्ष को सुने बिना ही फैसला सुना दिया गया। कोर्ट ने उन्हें एक्स पार्टी करार दिया था जिसे उन्होंने चैलेंज कर दिया है। नंदा ने कहा कि वह सिविल केस में अपना पक्ष रखने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि होटल स्टाफ ने उनके रूम से उनकी चेक बुक चोरी कर ली थी और उन पर चेक बाउंस का झूठा केस फाइल कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनका केस कोर्ट में लंबित है और सिक्योरिटी के तौर पर आधा अमाउंट जमा करवाने को तैयार हैं। उनकी इस दलील पर कोर्ट ने नीलामी पर रोक लगा दी।
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