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सावधान!: रायपुर में नो पार्किंग पर यातायात पुलिस का कड़ा प्रहार, आउटर में खड़े ट्रकों पर कार्रवाई
Tue, 05 Nov 2024 08:07 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 05 Nov 2024 08:07 PM IST
सार
रायपुर यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े ट्रकों का चालान काटा है। कुल 38 ट्रक और अन्य भारी वाहनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत लोकमार्ग में बाधा डालकर अवैध पार्किंग करने के कारण वाहन जब्त किया गया है।
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यातायात पुलिस की कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एसएसपी डॉ. संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में डॉ. अनुराग झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात और गुरजीत सिंह, सुशांतो बनर्जी उप पुलिस अधीक्षक यातायात के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध, भनपुरी, पचपेड़ीनाका एवं फाफाडीह द्वारा पुलिस थाना प्रभारियों के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया है।
इस दौरान रायपुर -बिलासपुर हाइवे में मुख्य मार्ग और सर्विस रोड में अवैध पार्किंग करते हुए लोकमार्ग में बाधा डालकर खतरनाक एवं असुरक्षित तरीके से राहगिरों के लिए दुर्घटना का कारण बनने वाले ट्रकों और भारी वाहनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत कार्यवाही किया गया। वहीं थाना आमानाका, कबीर नगर, तिल्दा नेवरा में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। इसी प्रकार हाइवे रायपुर-अभनपुर में यातायात पचपेड़ी नाका प्रभारी द्वारा थाना माना और टिकरापारा प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया।
बता दें कि हाइवे में मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड में वाहन चालकों द्वारा असुरक्षित तरीके से वाहन खड़ा करने के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाओं में लोग प्रभावित हो रहे हैं। पुलिस द्वारा कई बार मोटरयान अधिनियम की कार्यवाही करने के उपरांत भी वाहन चालकों पर कार्यवाही का असर परिलक्षित नहीं हुआ। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में ऐसे वाहन चालकों पर कड़ाई से कार्रवाई करने अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वाहन जप्त कर प्रकरण निराकरण के लिए माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।
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यातायात पुलिस और थाना पुलिस का हाइवे में अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों पर अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने भारी वाहन चालकों और ट्रांसपोटर्स से अपील की है कि अपने वाहनों को किसी भी हाइवे में अनावश्यक रूप से पार्किंग न करावें। निर्धारित पार्किंग स्थल और ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन खड़ा करें।
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इस दौरान रायपुर -बिलासपुर हाइवे में मुख्य मार्ग और सर्विस रोड में अवैध पार्किंग करते हुए लोकमार्ग में बाधा डालकर खतरनाक एवं असुरक्षित तरीके से राहगिरों के लिए दुर्घटना का कारण बनने वाले ट्रकों और भारी वाहनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत कार्यवाही किया गया। वहीं थाना आमानाका, कबीर नगर, तिल्दा नेवरा में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। इसी प्रकार हाइवे रायपुर-अभनपुर में यातायात पचपेड़ी नाका प्रभारी द्वारा थाना माना और टिकरापारा प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया।
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बता दें कि हाइवे में मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड में वाहन चालकों द्वारा असुरक्षित तरीके से वाहन खड़ा करने के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाओं में लोग प्रभावित हो रहे हैं। पुलिस द्वारा कई बार मोटरयान अधिनियम की कार्यवाही करने के उपरांत भी वाहन चालकों पर कार्यवाही का असर परिलक्षित नहीं हुआ। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में ऐसे वाहन चालकों पर कड़ाई से कार्रवाई करने अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वाहन जप्त कर प्रकरण निराकरण के लिए माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।
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यातायात पुलिस और थाना पुलिस का हाइवे में अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों पर अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने भारी वाहन चालकों और ट्रांसपोटर्स से अपील की है कि अपने वाहनों को किसी भी हाइवे में अनावश्यक रूप से पार्किंग न करावें। निर्धारित पार्किंग स्थल और ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन खड़ा करें।