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सेंट्रल जेल रायपुर: शोएब ढेबर पर तीन माह का प्रतिबंध, बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में घुसने का आरोप, आदेश जारी
Thu, 07 Aug 2025 01:02 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 07 Aug 2025 01:02 PM IST
सार
जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर ने अधिवक्ताओं से मुलाकात के निर्धारित समय के दौरान अधिकारियों की स्पष्ट मना करने के बावजूद जबरदस्ती प्रवेश किया, जिससे जेल की सुरक्षा एवं संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सेंट्रल जेल रायपुर में शोएब ढेबर को तीन महीने के लिए मुलाकात कक्ष में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जेल नियमावली के तहत तब की गई जब शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई।
जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर ने अधिवक्ताओं से मुलाकात के निर्धारित समय के दौरान अधिकारियों की स्पष्ट मना करने के बावजूद जबरदस्ती प्रवेश किया, जिससे जेल की सुरक्षा एवं संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई।
जांच में पुष्टि, कार्रवाई तत्काल
इस मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान ने की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि शोएब ढेबर का कृत्य जेल परिसर की शांति और अनुशासन के खिलाफ था। रिपोर्ट के आधार पर, जेल अधीक्षक ने नियम 690 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया।
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तीन महीने का प्रतिबंध
अब शोएब ढेबर आगामी तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी रूप में मुलाकात नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध सभी प्रकार की व्यक्तिगत, कानूनी या अन्य मुलाकातों पर लागू होगा।
जेल प्रशासन का सख्त रुख
जेल अधीक्षक ने कहा कि “जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर शासकीय कार्य में बाधा डालेगा, तो उस पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी किसी भी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर ने अधिवक्ताओं से मुलाकात के निर्धारित समय के दौरान अधिकारियों की स्पष्ट मना करने के बावजूद जबरदस्ती प्रवेश किया, जिससे जेल की सुरक्षा एवं संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई।
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जांच में पुष्टि, कार्रवाई तत्काल
इस मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान ने की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि शोएब ढेबर का कृत्य जेल परिसर की शांति और अनुशासन के खिलाफ था। रिपोर्ट के आधार पर, जेल अधीक्षक ने नियम 690 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया।
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तीन महीने का प्रतिबंध
अब शोएब ढेबर आगामी तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी रूप में मुलाकात नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध सभी प्रकार की व्यक्तिगत, कानूनी या अन्य मुलाकातों पर लागू होगा।
जेल प्रशासन का सख्त रुख
जेल अधीक्षक ने कहा कि “जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर शासकीय कार्य में बाधा डालेगा, तो उस पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी किसी भी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।