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कोंडागांव में नियमों को ठेंगा: फॉरेस्ट जमीन पर अवैध डामर प्लांट, विभाग मूक दर्शक
Mon, 26 May 2025 08:25 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, कोंडागांव
अमर उजाला नेटवर्क, कोंडागांव
Published by: Digvijay Singh
Updated Mon, 26 May 2025 08:25 PM IST
सार
कोंडागांव जिला मुख्यालय में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगभग 62 करोड़ की लागत से 8.9 किमी लंबी बायपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।
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फॉरेस्ट जमीन पर अवैध डामर प्लांट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कोंडागांव जिला मुख्यालय में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगभग 62 करोड़ की लागत से 8.9 किमी लंबी बायपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। यह सड़क नया बस स्टैंड से नारंगी नदी पुलिया तक बनाई जा रही है, जिसमें अर्थवर्क, डब्ल्यूबीएम, पुल-पुलिया और नालियों का कार्य प्रगति पर है। हालांकि निर्माण की तय समय सीमा पार हो चुकी है और ठेकेदार कन्हैयालाल अग्रवाल द्वारा काम धीमी गति से किया जा रहा है।
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सड़क के अंतिम चरण में डामरीकरण होना है, जिसके लिए नियमतः डामर प्लांट लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन ठेकेदार ने नियमों को दरकिनार कर दहिकोंगा वन परिक्षेत्र की फॉरेस्ट जमीन (कक्ष क्रमांक 447) पर पिछले चार महीनों से अवैध रूप से डामर संयंत्र स्थापित कर रखा है। आश्चर्यजनक रूप से इस दौरान न तो पर्यावरण विभाग से अनुमति ली गई और न ही कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया।
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स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों और जागरूक नागरिकों के विरोध के बाद अब फॉरेस्ट विभाग हरकत में आया है। ठेकेदार को नोटिस जारी कर संयंत्र हटाने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर आदेश का पालन न करने पर बेदखली और जप्ती की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या विभाग रसूखदार ठेकेदार पर नियमों का डंडा चला पाएगा, या फिर नियम केवल आम जनता पर ही लागू होते रहेंगे?
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