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राशन कार्डधारियों को राहत: सरकार ने बढ़ाई e-KYC कराने की अंतिम तारीख, अब ये है नई डेड लाइन
Thu, 31 Aug 2023 10:52 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम/छत्तीसगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम/छत्तीसगढ़
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 31 Aug 2023 10:52 PM IST
सार
कबीरधाम जिले में अभी भी 2.6 लाख लोगों का ई केवाईसी नहीं हुआ है। पहले आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। लेकिन अब सरकार ने डेड लाइन को बढ़ा दिया है। पूरे जिले में 2 लाख 6 हजार 74 लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है।
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राशन की दुकान में ई-केवाईसी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भारत सरकार के निर्देश पर ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कार्रवाई की अंतिम तारीख आज 31 अगस्त थी। इस तारीख को अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब राशनकार्ड के सदस्यों को 30 सितंबर तक का मौका दिया गया है।
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कबीरधाम जिले में पीडीएस योजना के तहत दो लाख 77 हजार 257 कार्डधारी है। इन कार्ड में लाभार्थियों की कुल संख्या नौ लाख चार हजार 652 है। वर्तमान में छह लाख 98 हजार 578 लाभार्थियो ने आधार कार्ड का ई-केवाईसी करा लिया है। इसके बाद भी पूरे जिले में 2 लाख 6 हजार 74 लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। इतनी बड़ी संख्या में ई-केवाईसी नहीं होने से आने वाले समय में दिक्कत हो सकती थी।
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यहीं कारण है कि राज्य सरकार ने फिर से ई-केवाईसी की तारीख बढ़ा दी है। जिला खाद्य अधिकारी अरुण मेश्राम ने बताया कि जिन राशनकार्ड के सदस्यों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, वे 30 सितंबर तक अपने राशन दुकान में जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह ई-केवाईसी नि:शुल्क है।
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इस वजह से हो रही ई-केवाईसी
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने और आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है।
विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी की कार्रवाई की जा रही है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किये गए ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्रवाई के लिए राशनकार्डधारी मुखिया, राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचेंगे। जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फ्रिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्व करेंगे।