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National Herald Case: भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेसियों ने ईडी ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन

Wed, 16 Apr 2025 03:52 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Wed, 16 Apr 2025 03:52 PM IST
सार

CG Congress protet on National Herald Case: Bनेशनल हेराल्ड केस को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने आज बुधवार को राजधानी रायपुर के ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया।

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National Herald Case: Bhupesh Baghel and TS Singhdeo protest outside ED office Raipur CG
भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेसियों ने ईडी ऑफिस के बाहर किया विरोध - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

CG Congress protest on National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने आज बुधवार को राजधानी रायपुर के ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेसियां का दुरुपयोग कर रही है। ये एजेंसिंया केंद्र के इशारे पर कार्य कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर फंसाया जा रहा है।
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बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का नाम शामिल हैं।  
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यहां जानें क्या है नेशनल हेराल्ड केस
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें  सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। इसके मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अवैध अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था।





उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित केस से जुड़े कांग्रेस के सीनियर नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। इसके बाद जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में इस मामले में ईडी ने  मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल सहित सभी आरोपियों को जमानत दे दी।

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