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नये साल से पहले कर्मचारियों के लिये खुशखबरी: मासिक भत्ते में हुआ बदलाव, अब से इतने रुपये मिलेगा एलाउंस
Fri, 27 Dec 2024 10:34 PM IST
ललित कुमार सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
Published by: ललित कुमार सिंह
Updated Fri, 27 Dec 2024 10:34 PM IST
सार
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने नये साल से पहले प्रदेश के कर्मचारियों के लिये सौगात दी है। राज्य सरकार ने नई पहल करते हुए कर्मचारियों के मासिक भत्तों में बदलाव किया है।
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मंत्रालय महानदी भवन
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने नये साल से पहले प्रदेश के कर्मचारियों के लिये सौगात दी है। राज्य सरकार ने नई पहल करते हुए कर्मचारियों के मासिक भत्तों में बदलाव किया है। इससे कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
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सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य सरकार ने संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों के वर्तमान दर 350 रुपए प्रति माह को संशोधित कर 1200 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
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इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार,वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपए प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।
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