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मुंगेली: दूसरे युवक से बात करने के शक में नाबालिग प्रेमिका की हत्या, प्रेमी और साथी गिरफ्तार
Fri, 23 Oct 2026 04:34 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, मुंगेली
अमर उजाला नेटवर्क, मुंगेली
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 23 Oct 2026 04:34 PM IST
सार
ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग की गला घोंटकर हत्या के मामले में पुलिस ने प्रेमी अजीत घृतलहरे और उसके साथी साहिल खाण्डे को गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई।
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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुंगेली जिले के ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मृतका के प्रेमी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में प्रेम संबंध में किसी अन्य युवक से बातचीत के शक में बालिका की गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को दूसरे कमरे के बिस्तर पर लेटा दिया था, ताकि मौत सामान्य प्रतीत हो।
पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे और उसके सहयोगी साहिल खाण्डे को अदालत में पेश किया है। दोनों आरोपी ग्राम लिलवाकापा के निवासी हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।
शक और विवाद से शुरू हुई रंजिश
पुलिस की जांच के अनुसार, ग्राम लिलवाकापा निवासी 22 वर्षीय अजीत घृतलहरे का नाबालिग बालिका के साथ वर्ष 2021 से प्रेम संबंध था। दोनों परिवारों के बीच दोनों के बालिग होने पर विवाह कराने को लेकर बातचीत भी चल रही थी। इस दौरान अजीत बालिका को समय-समय पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराता था। लगभग एक वर्ष पूर्व अजीत को जानकारी मिली कि बालिका किसी अन्य युवक के संपर्क में है और उससे बातचीत करती है।
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इस बात को लेकर दोनों के बीच फोन पर कई बार तीखी बहस हुई थी। विवाद के दौरान आरोपी ने बालिका को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 16 अक्तूबर को हैदराबाद से वापस अपने गांव लौटने के बाद अजीत ने अपने साथी 20 वर्षीय साहिल खाण्डे को इस पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी ने बालिका को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और अपने साथी को इसमें शामिल किया।
घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम
योजना के तहत 19 अक्तूबर की रात अजीत अपने साथी साहिल के साथ होंडा लियो मोटरसाइकिल क्रमांक CG 28 J 7143 पर सवार होकर ग्राम नेवासपुर पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद उसने साहिल को घर से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखने को कहा। इसके बाद अजीत स्वयं घर की बाउंड्री वॉल फांदकर चुपचाप अंदर दाखिल हो गया।
वहां उसने बालिका को किसी से फोन पर बात करते हुए देखा, जिससे उसका गुस्सा बढ़ गया। दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। हाथापाई के दौरान दोनों पास के एक निर्माणाधीन कमरे में गिर पड़े। इसके बाद अजीत ने अपने दोनों हाथों से बालिका का गला दबा दिया, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने बालिका के शव को उठाकर दूसरे कमरे में बिस्तर पर सीधा लिटा दिया, ताकि घर वालों को लगे कि वह सो रही है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई
घटना का खुलासा 20 अक्तूबर की रात को हुआ, जब ग्राम नेवासपुर निवासी उत्तम मोहले को सूचना मिली कि उनकी 17 वर्षीय नातिन कमरे में अचेत पड़ी हुई है। परिजनों ने जब बालिका को आवाज दी और उठाने का प्रयास किया, तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके गले पर खरोंच तथा चोट के निशान थे, जबकि दाहिने हाथ और पैर पर भी धब्बेनुमा निशान मौजूद थे। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबने और दम घुटने से मौत की पुष्टि होने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 और धारा 3(5) को शामिल किया है। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
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पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे और उसके सहयोगी साहिल खाण्डे को अदालत में पेश किया है। दोनों आरोपी ग्राम लिलवाकापा के निवासी हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।
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शक और विवाद से शुरू हुई रंजिश
पुलिस की जांच के अनुसार, ग्राम लिलवाकापा निवासी 22 वर्षीय अजीत घृतलहरे का नाबालिग बालिका के साथ वर्ष 2021 से प्रेम संबंध था। दोनों परिवारों के बीच दोनों के बालिग होने पर विवाह कराने को लेकर बातचीत भी चल रही थी। इस दौरान अजीत बालिका को समय-समय पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराता था। लगभग एक वर्ष पूर्व अजीत को जानकारी मिली कि बालिका किसी अन्य युवक के संपर्क में है और उससे बातचीत करती है।
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इस बात को लेकर दोनों के बीच फोन पर कई बार तीखी बहस हुई थी। विवाद के दौरान आरोपी ने बालिका को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 16 अक्तूबर को हैदराबाद से वापस अपने गांव लौटने के बाद अजीत ने अपने साथी 20 वर्षीय साहिल खाण्डे को इस पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी ने बालिका को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और अपने साथी को इसमें शामिल किया।
घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम
योजना के तहत 19 अक्तूबर की रात अजीत अपने साथी साहिल के साथ होंडा लियो मोटरसाइकिल क्रमांक CG 28 J 7143 पर सवार होकर ग्राम नेवासपुर पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद उसने साहिल को घर से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखने को कहा। इसके बाद अजीत स्वयं घर की बाउंड्री वॉल फांदकर चुपचाप अंदर दाखिल हो गया।
वहां उसने बालिका को किसी से फोन पर बात करते हुए देखा, जिससे उसका गुस्सा बढ़ गया। दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। हाथापाई के दौरान दोनों पास के एक निर्माणाधीन कमरे में गिर पड़े। इसके बाद अजीत ने अपने दोनों हाथों से बालिका का गला दबा दिया, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने बालिका के शव को उठाकर दूसरे कमरे में बिस्तर पर सीधा लिटा दिया, ताकि घर वालों को लगे कि वह सो रही है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई
घटना का खुलासा 20 अक्तूबर की रात को हुआ, जब ग्राम नेवासपुर निवासी उत्तम मोहले को सूचना मिली कि उनकी 17 वर्षीय नातिन कमरे में अचेत पड़ी हुई है। परिजनों ने जब बालिका को आवाज दी और उठाने का प्रयास किया, तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके गले पर खरोंच तथा चोट के निशान थे, जबकि दाहिने हाथ और पैर पर भी धब्बेनुमा निशान मौजूद थे। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबने और दम घुटने से मौत की पुष्टि होने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 और धारा 3(5) को शामिल किया है। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।