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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की टीम की बड़ी कार्रवाई: हाउसिंग बोर्ड की दुकानों से अवैध कब्जा हटाया गया

Sat, 08 Nov 2025 06:04 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 08 Nov 2025 06:04 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कबीर नगर स्थित संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ों को हटाने के लिए मंडल की टीम ने आज टाटीबंध क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। गृह निर्माण मंडल के आदेशानुसार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण और विधिसम्मत ढंग से की गई।

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Major action by Chhattisgarh Housing Board team: Illegal occupation removed from Housing Board shop
हाउसिंग बोर्ड की दुकानों से अवैध कब्जा हटाया गया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कबीर नगर स्थित संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ों को हटाने के लिए मंडल की टीम ने आज टाटीबंध क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई गृह निर्माण मंडल के आदेशानुसार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण और विधिसम्मत ढंग से की गई।
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जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008 से कुछ दुकानों पर कब्जाधारियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा जमा रखा था। इनमें दुकान क्रमांक 01, 02 और 08 शामिल हैं, जिन पर क्रमशः कुसुम शर्मा, विजय बोथरा और जगदंबा पाल का कब्जा था।
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शुरुआत में ये दुकानें किराया अनुबंध पर आवंटित की गई थीं, लेकिन लंबे समय से किराया जमा नहीं किया गया। हाउसिंग बोर्ड द्वारा बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद कब्जाधारियों ने न तो जवाब दिया और न ही किराया चुकाया। बोर्ड ने उन्हें दुकानें वैधानिक रूप से खरीदने का अवसर भी दिया, लेकिन उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। अंततः गृह निर्माण मंडल को वैधानिक प्रक्रिया के तहत कब्जा हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी।
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कार्रवाई के दौरान संपदा अधिकारी राजेश नायर, लेखापाल कृष्णा सिंगौर, सहायक अभियंता रुपेश साहू, संपदा प्रबंधक संगीता तिवारी, उप अभियंता शाहरुख अली, राजकुमार परस्ते और सहायक प्रवीण गुप्ता उपस्थित रहे। टीम ने पुलिस बल की सहायता से दुकानों को खाली कराया और पूरी प्रक्रिया को कानूनी व पारदर्शी तरीके से संपन्न किया।


कब्जा हटाए जाने के बाद हाउसिंग बोर्ड ने दुकानों को अपने नियंत्रण में लेकर विक्रय हेतु सुरक्षित कर लिया है। गृह निर्माण मंडल ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडल ने किरायेदारों और आवंटनधारकों से अपील की है कि वे किराया और अनुबंध से जुड़े दायित्वों का नियमित पालन करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई कर संपत्तियाँ खाली कराई जाएंगी।
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