फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Korba News ›   Patwari suspended and Tehsildar gets show cause notice for negligence in Korba Dhan purchase case

धान खरीदी में लापरवाही: कोरबा में पटवारी निलंबित...तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस; जानें पूरा मामला

Mon, 12 Jan 2026 08:55 PM IST
राहुल तिवारी अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: राहुल तिवारी Updated Mon, 12 Jan 2026 08:55 PM IST
सार

धान खरीदी वर्ष 2025-26 में लापरवाही के आरोप में पटवारी को निलंबित किया गया है, जबकि तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। किसानों के रकबा की ऑनलाइन मैपिंग और सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई।
 

विज्ञापन
Patwari suspended and Tehsildar gets show cause notice for negligence in Korba Dhan purchase case
सीओ निलंबित - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरबा में धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारू संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है, जिसमें पटवारी पर किसानों के रकबा की ऑनलाइन मैपिंग और सत्यापन में अनियमितता बरतने का आरोप है।

विज्ञापन


शासन के निर्देशानुसार, धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारू संचालन के लिए गिरदावरी में छूटे हुए और त्रुटिवश दर्ज किसानों के रकबा सुधार और ऑनलाइन मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में, पटवारी हल्का नंबर तीन, रा.नि.मं. तिवरता, तहसील हरदीबाजार के ग्राम नोनबिर्रा, उड़ता एवं पूटा के किसानों के रकबा की ऑनलाइन मैपिंग की गई थी।
विज्ञापन


प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित पटवारी कामिनी कारे ने अनेक किसानों के क्षेत्र का निरीक्षण और सत्यापन नहीं किया। इस लापरवाही के कारण प्रभावित किसान धान उपार्जन केंद्रों में अपना धान विक्रय नहीं कर पा रहे हैं। यह कृत्य शासन के निर्देशों की अवहेलना, कार्य के प्रति उदासीनता और स्वेच्छाचारिता का परिचायक पाया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम तीन का उल्लंघन और कदाचार की श्रेणी में आने वाले कृत्य को ध्यान में रखते हुए, पटवारी कामिनी कारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


निलंबन अवधि के दौरान, कामिनी कारे का मुख्यालय तहसील कार्यालय पाली निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। वहीं, इस प्रकरण में पर्यवेक्षण की कमी पाए जाने पर तहसीलदार हरदीबाजार अभिजीत राजभानु को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।


कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई किसानों को समय पर और सही ढंग से धान बेचने में मदद करने तथा सरकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed