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Kabirdham: रिश्तों के कत्ल की सजा, पति की हत्या करने वाली पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास, बहू को 4 साल की सजा

Sun, 28 Apr 2024 02:51 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 28 Apr 2024 02:51 PM IST
सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय, सत्र न्यायाधीश कबीरधाम सत्यभामा अजय दुबे ने दी है। शराबी पति से परेशान उसकी पत्नी व सगे बेटे, बहू ने वारदात को अंजाम दिया था।

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Punishment for murder of relatives life imprisonment to wife and son who killed husband in Kabirdham
जिला सत्र न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय, सत्र न्यायाधीश कबीरधाम सत्यभामा अजय दुबे ने दी है। शराबी पति से परेशान उसकी पत्नी व सगे बेटे, बहू ने वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने मृतक बुधराम करचाम की पत्नी व बेटे को आजीवन कारावास, बहू को चार साल की सजा सुनाई है। 

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मामला कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के ग्राम मंझोली रवन का है। कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार वारदात 5-6 दिसंबर 2022 की है। आरोपी पत्नी मथुरा बाई उम्र 40 व बेटे विजय करचाम उम्र 22 ने मृतक बुधराम की लाठी-डंडा व हंसिया से हमला कर हत्या का दी। शव को गांव के बाहर फेंक दिया था। घटना के एक दिन बाद पुलिस ने शव को बरामद किया था। इसके बाद विवेचना के दौरान पता चला कि मृतक शराब का नशा करता था। शराब के कारण घर में विवाद होता था। इसी विवाद के चलते पत्नी व बेटे ने हत्या कर दी। 

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इसके अलावा बहू जोनिया मरावी पति विजय करचाम उम्र 20 को घटना के बारे में जानकारी थी। इसके बाद भी पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी नहीं दी। करीब 15 माह कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आरोपी पत्नी मथुरा बाई, बेटे विजय करचाम को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व बहू जोनिया मरावी का धारा 201 के तहत चार साल की सजा सुनाई गई है।

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