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Kabirdham News: अनुचित लेनदेन में श्रम पदाधिकारी शोएब कॉजी निलंबित, विभागीय जांच के आदेश

Wed, 28 Jun 2023 08:34 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Wed, 28 Jun 2023 08:34 PM IST
सार

शोएब कॉजी, श्रम पदाधिकारी के निलंबन फलस्वरूप इनका मुख्यालय श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में आरोपी अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
 

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Labor officer Shoaib Koji suspended in unfair transaction in kabirdham
श्रम पदाधिकारी शोएब काॅजी। - फोटो : संवाद

विस्तार

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पदस्थ श्रम पदाधिकारी शोएब कॉजी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के अपर सचिव  राकेश साहू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, शोएब कॉजी को ठेकेदारों को प्रतिभूति राशि वापस नहीं करने, लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किए जाने और शासन की योजनाओं में अनुचित तरीके से लेन-देन करने का दोषी पाया गया है। 

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आदेश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-(तीन) का उल्लंघन करने के कारण शोएब कॉजी को तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। शोएब कॉजी, श्रम पदाधिकारी के निलंबन फलस्वरूप इनका मुख्यालय श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में आरोपी अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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