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Kabirdham: फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर दर्जनभर किसानों के साथ की ठगी, वृंदावन घूमने में खर्च की रकम
Sun, 15 Sep 2024 03:18 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: Digvijay Singh
Updated Sun, 15 Sep 2024 03:18 PM IST
सार
कबीरधाम पुलिस ने आज एक ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर भोरमेदव थाना क्षेत्र के एक किसान के साथ ठगी की है। इससे पूर्व में आरोपी ने थाना रेंगाखार क्षेत्र में भी ठगी किया था।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कबीरधाम पुलिस ने आज एक ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर भोरमेदव थाना क्षेत्र के एक किसान के साथ ठगी की है। इससे पूर्व में आरोपी ने थाना रेंगाखार क्षेत्र में भी ठगी किया था। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि पीड़ित सुखदेव निवासी ग्राम निवासपुर थाना रेंगाखार द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने आवेदन में बताया कि आरोपी अमित पांडेय पिता रवि पांडेय निवासी बरगाही जिला राजनांदगांव द्वारा सात अगस्त को पिकअप वाहन का किस्त जमा करने देरी होने की जानकारी देकर ड्यू रकम 5 हजार रुपए मांगे। पीड़ित ने चार हजार रुपए दिए।
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इसके बाद पीड़ित ने पता किया तो जानकारी मिली की ऐसा कोई भी राशि ड्यू नही है। इसके बाद आरोपी अमित पांडेय के खिलाफ रेंगाखार थाना में धारा - 318 दर्ज कर जांच शुरू किया। जांच के दौरान आरोपी को छुईखदान में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपी को छुईखदान से गिरफ्तार किया। पूछताछ किया गया तो आरोपी अमित पांडेय ने थाना छुईखदान जिला केसजी के ग्राम गाड़ाडीह में एक किसान संकलेश कंवर से ट्रैक्टर लोन में छूट दिलाने के नाम पर 3200 रुपए, थाना साल्हेवारा जिला केसीजी के ग्राम लालपुर के किसान विनोद साहू से ट्रैक्टर सर्विसिंग का रुपए होना कहकर 5300 रुपए ठगी करना व थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम के ग्राम निवासपुर के किसान सुखेदव धुर्वे को पिकअप वाहन की ड्यू रकम पटाने की बात पर 4 हजार रुपए ठगी कर भाग जाना बताया।
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ठगी के रुपए को वृन्दावन घूमने खर्च करना बताया। साथ ही ठगी करने का अपराध स्वीकार किया है। इसी प्रकार पीड़ित गौतम साहू पिता हीराराम साहू उम्र 40 निवासी ग्राम हरमो थाना भोरमदेव ने भी शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी अमित पांडेय ने फाइनेंस वाहन ट्रैक्टर का पूरा बायोडाटा बताकर किस्त का 60 हजार रुपए लेकर भाग गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।
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