फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Kabirdham News ›   Court sentenced the culprit to life imprisonment for Misdeed a four-year-old girl

Kabirdham: चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Wed, 08 May 2024 09:38 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 08 May 2024 09:38 AM IST
सार

कवर्धा के एक निजी स्कूल में बीते साल चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी बस परिचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Court sentenced the culprit to life imprisonment for Misdeed a four-year-old girl
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

कवर्धा के एक निजी स्कूल में बीते साल चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी बस परिचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) पीठासीन अधिकारी उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने दिया है। 

विज्ञापन


कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार, आरोपी बस परिचालक मुकेश यादव पिता ईश्वर यादव निवासी ग्राम चचेड़ी थाना पिपरिया ने स्कूल में पढ़ाई करने वाले चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया था। इस मामले में बच्ची के मां ने सिटी कोतवाली कवर्धा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed