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Kabirdham: चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Wed, 08 May 2024 09:38 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: विजय पुंडीर
Updated Wed, 08 May 2024 09:38 AM IST
सार
कवर्धा के एक निजी स्कूल में बीते साल चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी बस परिचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : istock
विस्तार
कवर्धा के एक निजी स्कूल में बीते साल चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी बस परिचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) पीठासीन अधिकारी उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने दिया है।
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कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार, आरोपी बस परिचालक मुकेश यादव पिता ईश्वर यादव निवासी ग्राम चचेड़ी थाना पिपरिया ने स्कूल में पढ़ाई करने वाले चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया था। इस मामले में बच्ची के मां ने सिटी कोतवाली कवर्धा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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