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Kabirdham District Court: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, नौ महीने में पूरी हुई सुनवाई

Thu, 21 Dec 2023 05:25 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: श्याम जी. Updated Thu, 21 Dec 2023 05:25 PM IST
सार

कबीरधाम जिला न्यायालय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मात्र नौ माह के भीतर ही मामले की सुनवाई पूरी हो गई।
 

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Kabirdham District Court sentenced culprit to 20 years of rigorous imprisonment in minor misdeed case
जिला एवं सत्र न्यायालय कबीरधाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कवर्धा कोतवाली में एक अप्रैल 2023 को पीड़िता की मां द्वारा सूचना दी गई थी। कोर्ट ने एक साल के अंदर ही दोषी को सजा सुनाई है।

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पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता की मां ने बताया था कि उसकी बेटी जिसकी आयु 14 वर्ष 6 माह है, जो 31 मार्च से घर में थी। आसपास पता किए जाने पर भी उसकी बेटी का कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया। इसके कुछ दिन बाद उन्हें ढूंढ लिया गया। इसके बाद बालिका ने बताया कि 31 मार्च 2023 की सुबह आरोपी युवक विष्णु खुसरो (28) थाना सहसपुर लोहारा 31 मार्च से चार अप्रैल 2023 तक पीड़िता के गांव में व अन्य स्थानों पर दुष्कर्म किया। 
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प्रकरण में धारा 363, 366, 376(3) आईपीसी व धारा छह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। युवक को पांच अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मात्र नौ माह के भीतर ही मामले की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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