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CG: कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Thu, 26 Sep 2024 08:01 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: श्याम जी. Updated Thu, 26 Sep 2024 08:01 PM IST
सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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Kabirdham District Court sentenced 20 years imprisonment to accused of misdeed minor
कबीरधाम जिला कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पीठासीन अधिकारी श्रीनिवास तिवारी ने सुनाया है।

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आरोपी का नाम पंकज पटेल (25) है। वह ग्राम नवागांवकला थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा का रहने वाला है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने थाना में 21 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने शिकायत में बताया कि 21 मार्च को उनकी बेटी कक्षा 12वीं की परीक्षा देकर घर आई थी। इसके बाद शाम चार बजे शौच करने जाने की बात को लेकर घर से निकली थी। 
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बेटी वापस घर नहीं आई। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने 21 मार्च से 30 अप्रैल तक उसकी सहमति के बिना एक से अधिक बार दुष्कर्म किया है। कोर्ट ने आरोपी पंकज पटेल को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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