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CG: सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने दिए कड़े निर्देश

Thu, 11 Jul 2024 06:37 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: श्याम जी. Updated Thu, 11 Jul 2024 06:37 PM IST
सार

प्रदेशभर की सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच में सुनवाई हुई अगली सुनवाई पांच अगस्त को तय है।
 

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Hearing on PIL regarding stray dogs and cattle on the roads was held in Bilaspur High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेशभर की सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगर पालिका, निगम आयुक्तों और ग्राम पंचायतों को कड़े निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सड़कों और राजमार्गो पर आने वाले पशुओं को रोकें और संभावित दुर्घटना रोकने के कदम उठाएं। हाईकोर्ट ने कहा निर्देश का पालन नहीं करने पर जवाबदेही तय की जायेगी।

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सड़कों पर बैठे मवेशियों के कारण आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राजकुमार मिश्रा व अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि आवारा मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच में सुनवाई हुई अगली सुनवाई पांच अगस्त को तय है।

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