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Chhattisgarh: गाय-कुत्ते को नुकसान पहुंचाने पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना, इस निमय के तहत होगी कार्रवाई,जानें

Sun, 08 Sep 2024 02:29 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 08 Sep 2024 02:29 PM IST
सार

रायपुर जिले के बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में मुनादी की जा रही है कि पशुओं को नुकसान या क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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fine of five thousand rupees will be imposed for harming a cow or dog in Chhattisgarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रायपुर जिले के बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में मुनादी की जा रही है कि पशुओं को नुकसान या क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, आम जनता आज कल पालतू पशु गाय, कुत्ता-बिल्ली को पत्थर से मार रहे हैं। उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं। इससे देखते हुए बीरगांव नगर निगम की ओर से मुनादी की जा रही है।
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दरअसल पिछले कुछ महीनों से जानवरों के साथ क्रूरता की घटना बढ़ी है। इसे लेकर मुनादी में चेतावनी दिया जा रहा है कि किसी भी पशु गाय, कुत्ते को पत्थर से ना मारें। पालतू पशुओं को क्षति पहुंचने से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के ऊपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें लोगों को जागरूक करने के साथ चेतावनी भी दी जा रही है।
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बीरगांव नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि प्रदेश में पशु के प्रति क्रूरता बढ़ते ही जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब पशु सुरक्षा अधिनियम के तहत जानवरों से मारपीट करने वालों खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाय-कुत्ते के चोटिल होने की सूचना स्थानीय लोगों से नगर निगम को मिलती है, तो हमारी टीम मदद करने के लिए भी पहुंचती है। जानवर में भी जीव होता है, हमारा प्रयास यह है, कि उनके साथ क्रूरता की घटनाएं ना हो। 
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