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दुर्ग में तीन अस्पतालों पर जुर्माना: लाइसेंस अवधि खत्म होने के बाद भी हो रहा संचालन, 20 की जगह लगाए थे 57 बेड

Tue, 04 Apr 2023 03:51 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Tue, 04 Apr 2023 03:51 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पतालों के लाइसेंस अवधि खत्म मिली। वहीं एक अस्पताल तो बिना लाइसेंस के ही संचालित होता मिला। हालांकि सिर्फ जुर्माने की ही कार्रवाई की गई है। 

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three hospitals fined Rs 20,000 each under Nursing Home Act in durg
सीएमएचओ कार्यालय, दुर्ग। - फोटो : संवाद

विस्तार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत तीन अस्पतालों पर 20- 20 हजार का जुर्माना लगाया है। इनमे सुपेला नर्सिंग होम, सिन्हा नर्सिंग होम और महिमा हॉस्पिटल शामिल है। टीम ने इन अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान पता चला कि लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद भी अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। वहीं एक अस्पताल को 20 बेड की ही अनुमति थी, लेकिन 57 बेड लगा रखे थे। 

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स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भिलाई के सुपेला नर्सिंग होम पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अस्पताल को नर्सिंग होम एक्ट के तहत आठ बिस्तर संचालन का लाइसेंस मिला था, जो कि समाप्त हो गया है। लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया और अस्पताल संचालित किया जा रहा है। इस तरह नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन करने पर अस्पताल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 
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वहीं सुपेला में ही स्थित सिन्हा अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। यहां पर जांच के दौरान पता चला कि 10 बिस्तर वाला अस्पताल का संचालन बिना लाइसेंस ही हो रहा था। इस पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20 हजार का जुर्माने की कार्यवाही की गई है। वहीं कादम्बरी नगर के महिमा अस्पताल को 20 बेड के लिए लाइसेंस मिला था, लेकिन 57 बिस्तर का संचालन किया जा रहा था। सभी पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। 

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