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बलरामपुर रामानुजगंज: करोड़ों की डकैती के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Tue, 11 Nov 2025 06:27 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर रामानुजगंज
अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर रामानुजगंज Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 11 Nov 2025 06:27 PM IST
सार

राज्य को झकझोर देने वाली राजेश ज्वेलर्स डकैती प्रकरण में सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ की अदालत ने सोमवार को पाँच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Court sentences five accused to life imprisonment in a multi crore robbery case in Balrampur Ramanujganj
पांच को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य को झकझोर देने वाली राजेश ज्वेलर्स डकैती प्रकरण में सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ की अदालत ने सोमवार को पाँच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में महिला अभियुक्त अंजनी एक्का भी शामिल है।

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क्या है मामला
11 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 1:15 बजे गांधी चौक, रामानुजगंज स्थित राजेश ज्वेलर्स में आठ हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। पिस्तौल व देशी कट्टों से लैस लुटेरों ने दुकान मालिक राजेश सोनी को पिस्टल के कुंदे से मारकर घायल कर दिया और 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी, ₹7 लाख नकद और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। कुल लूट की कीमत करीब ₹2.87 करोड़ आंकी गई। घटना के समय ग्राहक लालेश्वर गुप्ता व उनकी पत्नी शोभा गुप्ता भी दुकान में मौजूद थे, जिनसे भी सोने की चैन, अंगूठी और मोबाइल छीन लिए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के सदस्यों की पहचान की और मुख्य आरोपियों को झारखंड व छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया।
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दोषी ठहराए गए आरोपी
आनंद सोनी उर्फ सोनू सोनी
मोनू सोनी उर्फ राजा सोनी उर्फ बुकिंग
राहुल मेहता
अरविंद कुमार
अंजनी एक्का

इन पाँचों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(6) व 311 के तहत दोषी पाया गया। मोनू सोनी को अतिरिक्त रूप से आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत भी दोषी ठहराया गया। पुलिस जांच में पाया गया कि अंजनी एक्का ने मुख्य आरोपी सोनू सोनी के साथ मिलकर लूट के आभूषणों को खपाने और धन को अपने खाते में रखने में सहयोग किया था। उसके बैंक खाते से ₹6,59,500 की राशि बरामद हुई, जिसे अदालत ने अपील अवधि के बाद पीड़ित राजेश सोनी को लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने अभियुक्त विक्की सिंह, रोहित कुमार सिंह, राधेश्याम कुमार उर्फ श्याम पासवान को फरार घोषित कर स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं, डबलू प्रसाद गुप्ता और रविकांत पासवान उर्फ साधू के खिलाफ जप्ती व गिरफ्तारी की कार्रवाई शेष है।

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