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Bhupesh cabinet meeting: छत्तीसगढ़ में युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, पढ़ें भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले

Mon, 20 Feb 2023 05:36 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Mon, 20 Feb 2023 05:36 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सोमवार को अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक ली।  इसमें मंत्रियों के विचार विमर्श के बाद कई अहम निर्णय लिए गए। 

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cm Bhupesh baghel took a cabinet meeting in raipur CG
सीएम हाउस में भूपेश कैबिनटे की बैठक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सोमवार को अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक ली।  इसमें मंत्रियों के विचार विमर्श के बाद कई अहम निर्णय लिए गए। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

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पढ़ें, भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले-

  • तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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  • बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे। इससे आई.टी.आई संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एण्ड आटोमेशन, एडंवास्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे।
  • छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने और अग्रिम कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दिए गए अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सुझाव देगा। 
  • छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सोलहवां सत्र माह मार्च-2023 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। गोधन न्याय योजनांतर्गत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट के रूपांतरण का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रूपए की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
  • इसी तरह नगरीय निकाय के गोठानों में अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रूपए की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नगरीय निकाय के गोठानों को गोबर क्रय हेतु प्रदाय राशि से किया जायेगा तथा शेष उपलब्ध राशि का उपयोग गोबर क्रय हेतु रिवाल्विंग मनी के रूप में किए जाने तथा वर्मी कम्पोस्ट के सुरक्षित भंडारण के लिए जिला कलेक्टर के अनुमोदन से गोठान परिसर मंे अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण से गोदाम निर्माण का निर्णय लिया गया।  छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत ( उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2019 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  


  • लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्त्रोत से क्रय/उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम से छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।
  • चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
  • मालयानों से एकमुश्त (जीवनकाल/वैकल्पिक) कर उद्ग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान-1991 के नियम 158 छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2013 के कंडिका (5) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक में मोटर कारवां का मोटरयान कर निर्धारण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रूपए प्रति टन की सब्सिडी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय लिया गया।  
  • औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मेें बंद एवं बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। यह एक नवंबर 2019 के पश्चात् बंद एवं बीमार हुए उद्योगों पर लागू होगी। यह नीति केवल विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी।
  • छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने छ.ग. राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ति के निपटान हेतु विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।



 

  • नवा रायपुर अटल नगर में विभिन्न भू-उपयोग अंतर्गत आबंटित भूमि/बिल्टअप स्पेस पर आबंटियों से शेष प्रीमियम अदायगी पर अधिरोपित ब्याज एवं सरचार्ज में छूट देने हेतु वन टाईम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया।
  • राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता एवं अविवाहित पुरूष एवं महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया तथा आवास के लिए पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है।
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • मंत्रालय के लिए प्रमुख सचिव/सचिव का एक अस्थाई असंवर्गीय पद के निर्माण निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक / अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छ.स.बल (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय के एक नवीन असंवर्गीय पद को अस्थायी रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए सृजन का अनुमोदन किया गया।

 

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