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छत्तीसगढ़: पांच साल की बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा 

Wed, 23 Feb 2022 07:28 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: Amit Mandal Updated Wed, 23 Feb 2022 07:28 PM IST
सार

इस मामले में पुलिस ने सलाम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था और घटना के 48 घंटे के भीतर चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी। 87 दिनों में अदालत का फैसला आया। 
 

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Chhattisgarh: Man sentenced to 20 years RI for abducting, raping 5-year-old girl
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल जेल - फोटो : social media

विस्तार

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक विशेष अदालत ने पांच साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक चन्नू लाल साहू ने कहा कि विशेष पोक्सो न्यायाधीश मुकेश कुमार पात्रे ने मंगलवार को बालोद थाना क्षेत्र के भैंसबोड निवासी रामकुमार सलाम (25) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 3,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, नवंबर 2021 में सलाम ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका यौन शोषण किया। बच्ची घर लौटी और अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बालोद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। 
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मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सलाम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और घटना के 48 घंटे के भीतर चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। बालोद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सदानंद कुमार ने कहा कि अदालत ने 87 दिनों में फैसला सुनाया है।  
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