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छत्तीसगढ़: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आज से 20 से अधिक शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू

Wed, 22 Jul 2020 08:24 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, रायपुर
पीटीआई, रायपुर Published by: देव कश्यप Updated Wed, 22 Jul 2020 08:24 AM IST
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Chhattisgarh Lockdown imposed more than 20 urban areas in view of the rising case of corona positive
छत्तीसगढ़ के 20 से अधिक शहरी क्षेत्रों में आज से लॉकडाउन - फोटो : PTI

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बुधवार से राजधानी रायपुर समेत चार जिलों के 20 से अधिक नगरीय क्षेत्रों में लाकडाउन करने का फैसला किया गया है।

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राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार से कई शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से राजधानी रायपुर और बीरगांव नगर निगम में सात दिनों का लॉकडाउन रहेगा। रायपुर जिले में पिछले एक माह के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के एक हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं। जिले में सोमवार तक 1,252 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है।
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उन्होंने बताया कि 22 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं मुंगेली जिले के चार नगरीय क्षेत्रों में भी इस दौरान प्रतिबंध लागू रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह सरगुजा जिले के जिला मुख्यालय अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 22 जुलाई मध्यरात्रि से 29 जुलाई मध्यरात्रि तक निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी तरह इस अवधि में दुर्ग जिले के 10 नगरीय क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू रहेगा।
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उन्होंने बताया कि कोरबा नगर निगम और जिले के चार नगरीय क्षेत्रों में 22 जुलाई से 28 जुलाई के मध्यरात्रि के दौरान लॉकडाउन रहेगा। बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के 109 मामले सामने आने के बाद मंगलवार से लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। वहीं बलौदाबाजार जिले के नौ नगरीय क्षेत्रों में मंगलवार मध्यरात्रि से 28 जुलाई की मध्यरात्रि तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले के बिलासपुर नगर निगम तथा बिल्हा और बोदरी नगर पंचायत क्षेत्रों में 23 जुलाई की सुबह से 31 जुलाई की शाम तक तथा राजनांदगांव जिले में राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 23 जुलाई मध्यरात्रि से 29 जुलाई मध्यरात्रि तक प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले के 14 नगर निगम क्षेत्रों में 24 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य प्रतिबंध जारी रखने की घोषणा की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नगरीय क्षेत्रों में सभी शासकीय, अर्ध शासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी घर से कार्य करेंगे। यदि उनकी जरूरत होगी तब उन्हें कार्यालय बुलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसी तरह सभी सार्वजनिक परिवहन जिसमें बस, टैक्सी, आटो रिक्शा आदि शामिल हैं इस दौरान बंद रहेंगे। केवल चिकित्सकीय सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन के आवागमन की अनुमति रहेगी। वहीं, रात में आवश्यक वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी।

अधिकारियों ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण और श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयों को शर्तों के अधीन छूट रहेगी। इन इकाइयों से में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान होने पर इलाज पर होने वाले सभी व्यय का वहन इन इकाइयों को करना होगा।

क्षेत्र में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं और जरूरी वस्तुओं की बिक्री जारी रहेगी।

राज्य में इनमें से तीन हजार से अधिक मामले पिछले एक महीने के दौरान सामने आए हैं। राज्य के सभी 28 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं।

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