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छत्तीसगढ़: प्रवासी श्रमिकों को काम दिलाने के लिए सभी जिलों में आयोजित होंगे रोजगार कैंप

Sun, 19 Jul 2020 08:33 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, रायपुर
पीटीआई, रायपुर Published by: देव कश्यप Updated Sun, 19 Jul 2020 08:33 AM IST
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Chhattisgarh Employment camps will be organized in all districts to provide employment to migrant workers
प्रवासी मजदूर (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : PTI

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए सभी जिलों में रोजगार कैंप आयोजित करने का फैसला किया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे।

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लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों से जिलों में स्थित विभिन्न उद्योगों, फर्मों और संस्थानों में काम करने वाले कुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या में कमी की जानकारी एकत्रित की जा रही है। राज्य सरकार के उद्योग एवं श्रम विभाग तथा व्यावसायिक संगठनों से समन्वय कर विभिन्न उद्योगों और संस्थानों से मिली जानकारी के आधार पर जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे। इससे श्रमिकों के कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।
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छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार कैम्पों के आयोजन और प्रक्रिया के संबंध में सभी जिलों के कौशल विकास नोडल अधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
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उन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि रोजगार कैंप आयोजन के दौरान कोविड-19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई दिशानिर्दशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।

रोजगार कैंप स्थल पर कोविड महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों की जानकारी नियोक्ताओं को सीधे उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिससे नियोक्ता प्रवासी श्रमिकों से सीधे सम्पर्क स्थापित कर सकें।


नियोक्ताओं को दूरभाष या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबीनार जैसे माध्यमों के द्वारा भी प्रवासी श्रमिकों से सम्पर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई प्रवासी श्रमिक स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर के लिए चिन्हांकित नियोक्ताओं और रोजगार की प्रकृति जानने का इच्छुक हो तो उसे नियोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराईयी जाए।

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