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CG News: अब आप भी घर बैठे बनवा सकते हैं लाइसेंस और कराएं वाहनों का पंजीयन, बस करना होगा ये काम, जानें

Fri, 04 Apr 2025 12:20 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 04 Apr 2025 12:20 PM IST
सार

CG News: अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके साथ ही वाहनों का पंजीयन भी करा सकते हैं। परिवहन सेवा पोर्टल में वाहन संबंधित 23 सेवाएं और चालक लाइसेंस से संबंधित 19 सेवाएं शामिल हैं।
 

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CG: Now you can also get a license and get your vehicles registered from home, just have to do this work, know
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की ओर से आम नागरिकों को सुविधा देते हुए घर बैठे ही वाहनों का पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से निर्मित परिवहन सेवा पोर्टल Parivahan.gov.in में जाकर आवेदकों द्वारा वांछित सेवा का चुनाव कर आधार अभिप्रमाणन द्वारा उक्त सेवा का लाभ लिया जा सकता है। आधार अभिप्रमाणन के बाद परिवहन पोर्टल में दिये गए सेवाओं के तहत वाहन से संबंधित 23 सेवाएं और सारथी (चालक लाईसेंस से संबंधित) के 19 सेवाएं शामिल हैं।

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वाहन से संबंधित सेवाएं
मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, पूर्ण निर्मित बॉडी वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) की डुप्लिकेट जारी करने के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क जमा करना, पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्रदान करने के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र में पते में परिवर्तन, शुल्क के विरुद्ध पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) विवरण देखें, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन, किराया-खरीद समझौते का समर्थन, किराया-खरीद समझौते की समाप्ति, नए परमिट जारी करना, डुप्लिकेट परमिट जारी करना, परमिट का स्थायी समर्पण, परमिट का हस्तांतरण, परमिट का हस्तांतरण (मृत्यु मामला), परमिट का नवीनीकरण परमिट, परमिट प्राधिकरण का नवीनीकरण, विशेष परमिट के लिए आवेदन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, परिवहन सेवाओं के लिए रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना, डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना और वाहन का रूपांतरण सेवाएं शामिल हैं।
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चालक लाइसेंस से संबंधित सेवाएं
लर्नर लाइसेंस में पता बदलना, डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए ड्राइविंग योग्यता का परीक्षण आवश्यक नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और हस्ताक्षर बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट प्रोविजनिंग, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का सरेंडर करना, खतरनाक सामग्री चलाने के लिए अनुमोदन, ड्राइवर को पब्लिक सर्विस व्हीकल (पीएसवी) बैज जारी करना, डुप्लीकेट पब्लिक सर्विस व्हीकल (पीएसवी) बैज जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलना, कंडक्टर में बायोमेट्रिक्स बदलना लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस में नाम परिवर्तन सेवाएं शामिल हैं।
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ऐसे ले सकते हैं लाभ
सभी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदकों को सर्वप्रथम परिवहन सेवा पोर्टल Parivahan.gov.in में जाकर वेबसाइट में प्रदर्शित हो रहे Menu Bar में ऑनलाइन सर्विसेस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही Vehicle Related Services जो कि वाहन सेवा से संबंधित है का चयन करते ही वाहन से संबंधित विभिन्न सेवाओं हेतु विकल्प प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार चालक लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के लिए वेबसाइट में प्रदर्शित हो रहे Menu Bar में ऑनलाइन सर्विसेस के तहत Driving License Related Services का चयन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए विकल्प प्रदर्शित होता है। आवेदक अपने कार्य से संबंधित विकल्प का चुनाव कर, सुविधा का लाभ ले सकते हैं।


अब तक वाहन 4.0 संबंधी सेवाओं के लिए 1 हजार 724 आवेदन और सारथी 4.0 के माध्यम से लाइसेंस संबंधी 34 हजार 225 आवेदन का निराकरण एक साल के भीतर किया गया है। 

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