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Bilaspur : हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग को जारी किया अवमानना नोटिस, चार सप्ताह में देना होगा जवाब
Thu, 31 Aug 2023 12:57 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 31 Aug 2023 12:57 AM IST
सार
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने एसपी दुर्ग को इस प्रकरण में 4 सप्ताह के भीतर पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए याचिका निराकृत कर दी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जिला सहकारी बैंक दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष और संचालकों के खिलाफ पुलिस में दर्ज की गई एफआईआर के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग को अवमानना नोटिस जारी किया है।
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बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन और संचालकों के खिलाफ दुर्ग सिटी कोतवाली में यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि इन लोगों के निर्णय से बैंक को आर्थिक क्षति हुई है। इस एफआईआर के खिलाफ बेलचन्दन ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की।
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सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने एसपी दुर्ग को इस प्रकरण में 4 सप्ताह के भीतर पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए याचिका निराकृत कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत के लम्बित रहते हुए ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर पूर्व संचालकों को नहीं पकड़ा गया।
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इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर कोई रिपोर्ट या चार्जशीट भी आज तक प्रस्तुत नहीं की गई। इससे परेशान होकर पूर्व अध्यक्ष बेलचंदन ने अवमानना याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी पी साहू की सिंगल बेंच ने एसपी दुर्ग को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।