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CG News: आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, रायपुर में मध्यप्रदेश की शराब और रिबॉटलिंग जब्त, आरोपी गिरफ्तार
Sat, 03 May 2025 11:06 AM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 03 May 2025 11:06 AM IST
सार
रायपुर आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दूसरे राज्य के शराब को बड़ी मात्रा में खपाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दूसरे राज्य के शराब को बड़ी मात्रा में खपाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।
मुखबिर की सूचना के आधार पर तिल्दा, जिला रायपुर में आरोपी मोहम्मद गुलाब अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपी द्वारा भारी मात्रा में मध्यप्रदेश राज्य की शराब संग्रह कर, उसे रिबॉटलिंग कर अधिक दाम में विक्रय किया जा रहा था। सूचना के आधार पर तिल्दा मोहरा मार्ग स्थित सब्जी मंडी के समीप आरोपी के किराए के गोदाम पर आबकारी टीम ने दबिश दी।
छापेमारी के दौरान गोदाम से 144 नग पाव मध्यप्रदेश प्रान्त की गोवा व्हिस्की (कुल मात्रा 25.92 बल्क लीटर, अनुमानित मूल्य ₹17,280) बरामद की गई। इसके अतिरिक्त 1000 नग मसाला मदिरा पाव के ढक्कन, 100 नग खाली पाव शीशियां, 1 प्लास्टिक कुप्पी तथा 1 विद्युत टेस्टर भी जब्त किए गए।
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आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(1)(च), 34(1)(ज), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी अल्ताफ खान, आबकारी उपनिरीक्षक टेक बहादुर कुर्रे, प्रकाश देशमुख, कौशल सोनी एवं आबकारी आरक्षक राकेश दुबे मौजूद रहे।
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मुखबिर की सूचना के आधार पर तिल्दा, जिला रायपुर में आरोपी मोहम्मद गुलाब अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपी द्वारा भारी मात्रा में मध्यप्रदेश राज्य की शराब संग्रह कर, उसे रिबॉटलिंग कर अधिक दाम में विक्रय किया जा रहा था। सूचना के आधार पर तिल्दा मोहरा मार्ग स्थित सब्जी मंडी के समीप आरोपी के किराए के गोदाम पर आबकारी टीम ने दबिश दी।
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छापेमारी के दौरान गोदाम से 144 नग पाव मध्यप्रदेश प्रान्त की गोवा व्हिस्की (कुल मात्रा 25.92 बल्क लीटर, अनुमानित मूल्य ₹17,280) बरामद की गई। इसके अतिरिक्त 1000 नग मसाला मदिरा पाव के ढक्कन, 100 नग खाली पाव शीशियां, 1 प्लास्टिक कुप्पी तथा 1 विद्युत टेस्टर भी जब्त किए गए।
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आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(1)(च), 34(1)(ज), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी अल्ताफ खान, आबकारी उपनिरीक्षक टेक बहादुर कुर्रे, प्रकाश देशमुख, कौशल सोनी एवं आबकारी आरक्षक राकेश दुबे मौजूद रहे।