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अमर उजाला की खबर का असर: अवैध प्लॉटिंग पर सख्त प्रशासन, जमीन कारोबारी के खिलाफ नोटिस जारी, पढ़ें पूरा मामला

Wed, 29 May 2024 04:09 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 29 May 2024 04:09 PM IST
सार

बालोद जिले के गुरूर नगर में अवैध प्लॉटिंग के मामले में प्रशासन अब एक्शन मोड पर है। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और पटवारी द्वारा बनाए गए जांच प्रतिवेदन के बाद नगर पंचायत से नोटिस जारी किया गया है।

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Impact of Amar Ujala news Administration strict on illegal plotting notice issued against land dealer
जमीन कारोबारी के खिलाफ नोटिस जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बालोद जिले के गुरूर नगर में अवैध प्लॉटिंग के मामले में प्रशासन अब एक्शन मोड पर है। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और पटवारी द्वारा बनाए गए जांच प्रतिवेदन के बाद नगर पंचायत से नोटिस जारी किया गया है। नगर पंचायत के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी के माध्यम से यह नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन के भीतर जवाब देने कहा गया है आपको बता दें जमीन कारोबारी केशव देवांगन की पत्नी रूपाली देवांगन के नाम से जारी किया गया है पूरा मामला गुरुर नगर के देउर मंदिर के पीछे अवैध प्लॉटिंग का है जमीन कारोबारी द्वारा नियमों को अनदेखी करते हुए खसरा नंबर 91/5 में अवैध प्लॉटिंग किया गया है इससे पहले भी इसके आसपास अवैध प्लॉटिंग के कामों को अंजाम दिया गया है आपको बता दें हमने मामले में प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था जिसके बाद अब नोटिस जारी किया गया है।

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जानिए क्या लिखा है नोटिस में

नगर पंचायत गुरुर से जारी पत्र क्रमांक 11 जिसे रूपाली देवांगन पति केशव देवांगन के नाम से जारी किया गया है इसमें यह लिखा गया कि नगर पंचायत गुरुर क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनाइजर एक्ट के तहत आपके द्वारा वार्ड क्रमांक 2 देऊर मंदिर वार्ड में भूमि खसरा क्रमांक 91/5 जिसका रकबा 1 हेक्टेयर है बिना अनुमति अवैधानिक तरीके से शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है।

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मैने दिया नोटिस का जवाब- देवांगन 

जमीन कारोबारी केशव देवांगन ने बताया कि मेरी पत्नी के नाम नोटिस प्राप्त हुआ है जिसपर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है उनका कहना है कि प्रशासन ने मुझे गलत नोटिस जारी किया है मैने वहां 1 हेक्टेयर जमीन खरीदा ही नहीं है वहीं केशव देवांगन ने तहसील आफिस और नगर पंचायत पर गलत तरीके से नोटिस देने की बात कही।

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अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के निर्देश

नगर पंचायत से जारी पत्र में अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाकर नोटिस का जवाब तीन दिवस के भीतर देने कहा गया है अब देखना यह है की जमीन कारोबारी द्वारा अपनी पत्नी के अलावा और किस परिवार जनों के नाम पर अलग-अलग जगह पर अवैध प्लाटिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है। 


प्रतिबंधित वृक्षों की कटाई 

आपको बता दें कि अवैध प्लॉटिंग के काम को अंजाम देने के लिए यहां पर प्रतिबंध अर्जुन वृक्ष की कटाई भी की गई जिस पर भी जांच किया जा रहा है वही मामले की जांच के बाद भी कुछ और पेड़ों के काटने की बात सामने आ रही है हालांकि प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है।


चलेगा बुलडोजर...??

बालोद नगर में जब अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आया था तो प्रशासन द्वारा यहां पर अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों की जमीनों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी अब देखना यह होगा कि गुरु नगर के जमीन कारोबारी के जमीन पर क्या बुलडोजर कार्रवाई की जाती है क्योंकि उक्त जमीन कारोबारी द्वारा पूरे नगर में अवैध प्लाटिंग का जाल बिछाया गया है वहीं अब नई जगह पर भी प्लाटिंग की तैयारी की जा रही है।

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