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रायपुर: अब बीएड पास छात्र भी शामिल होंगे सहायक शिक्षा भर्ती परिक्षा में, 7 सितंबर तक ऑनलाइन काउंसलिंग
Fri, 01 Sep 2023 06:25 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 01 Sep 2023 06:25 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग में बीएड पास अभ्यर्थी को शामिल किया जा रहा है। ऑनलाइन काउंसिलिंग में 1 से 7 सितंबर तक पहले जारी कट ऑफ रैंक के भीतर आने वाले बीएड पास अभ्यर्थी भाग लेंगे।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग में बीएड पास अभ्यर्थी को शामिल किया जा रहा है। ऑनलाइन काउंसिलिंग में 1 से 7 सितंबर तक पहले जारी कट ऑफ रैंक के भीतर आने वाले बीएड पास अभ्यर्थी भाग लेंगे। अनुसूचित जाति बहुविकलांग वर्ग (एमसी) में 117667 कट ऑफ रैंक के भीतर के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है।
सहायक शिक्षक पद पर होने वाली सभी नियुक्तियां हाई कोर्ट में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीएस 5788/2023 और सर्वाेच्च न्यायालय के एसएलपी डायरी नम्बर 35325/2023 में पारित निर्णय के अधीन रहेगी। हाई कोर्ट ने याचिका कमांक डब्ल्यूपीएस 5788/2023 में 21 अगस्त को पारित आदेश में सहायक शिक्षक पद के लिए डीएड पास अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने आदेश दिए थे। बीएड पास अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में बंद कर दिया गया था। परिपेक्ष्य में ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया 23 अगस्त से 30 अगस्त तक शाम 5 बजे तक की गई थी।
लोक शिक्षण संचालनालय ने इस 7 सितम्बर शाम 5 बजे तक बढ़ाया गया है। हाई कोर्ट में पारित आदेश 21 अगस्त के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्थगन दिया गया है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पहले जारी कट ऑफ रैंक के भीतर आने वाले बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रकिया में शामिल किया जा रहा है, केवल अनुसूचित जाति बहुविकलांग वर्ग (एमसी) में 117667 कटऑफ रैंक के भीतर के अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार शामिल किया गया है।
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सहायक शिक्षक पद पर होने वाली सभी नियुक्तियां हाई कोर्ट में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीएस 5788/2023 और सर्वाेच्च न्यायालय के एसएलपी डायरी नम्बर 35325/2023 में पारित निर्णय के अधीन रहेगी। हाई कोर्ट ने याचिका कमांक डब्ल्यूपीएस 5788/2023 में 21 अगस्त को पारित आदेश में सहायक शिक्षक पद के लिए डीएड पास अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने आदेश दिए थे। बीएड पास अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में बंद कर दिया गया था। परिपेक्ष्य में ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया 23 अगस्त से 30 अगस्त तक शाम 5 बजे तक की गई थी।
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लोक शिक्षण संचालनालय ने इस 7 सितम्बर शाम 5 बजे तक बढ़ाया गया है। हाई कोर्ट में पारित आदेश 21 अगस्त के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्थगन दिया गया है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पहले जारी कट ऑफ रैंक के भीतर आने वाले बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रकिया में शामिल किया जा रहा है, केवल अनुसूचित जाति बहुविकलांग वर्ग (एमसी) में 117667 कटऑफ रैंक के भीतर के अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार शामिल किया गया है।
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