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CG: स्वरोजगार में रुचि रखने वालों के लिए अवसर, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 15 जुलाई तक आवेदन
Tue, 01 Jul 2025 05:50 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 01 Jul 2025 05:50 PM IST
सार
कोरिया जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत खाने की वस्तुएं बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) संचालित है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कोरिया जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत खाने की वस्तुएं बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) संचालित है। इस वर्ष 2025-26 के लिए जिले में 77 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व कार्य करने की इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते है, जिसमें परियोजना लागत का 35 प्रतिशत.अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान प्रदान की जाएगी। योजना अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन पीएमएफएमई के पोर्टल में करना होगा। जिसमें फोटो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
व्यक्तिगत और स्वयं सहायता समूह दोनों को योजना में अनुदान मिलेगा तथा गुड उद्योग, राईस मिल, कोदो मिल, मसाला उद्योग, आटा चक्की, पोहा मिल, बेसन निर्माण, नमकीन मिक्चर निमार्ण, पापड निमार्ण, बेकरी, टमाटर सॉस, चिप्स, पापड़ी, रेवड़ी, ब्रेड, मिठाई, गुपचुप, लड्डू, रेडी टू ईट निर्माण जैसे सभी तरह के खाने की वस्तुएं बनाने वाले उद्यमी इस योजना का लाभ ले सकते है।
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अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कलेक्टर परिसर प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 61 में सम्पर्क कर 15 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते है।
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योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व कार्य करने की इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते है, जिसमें परियोजना लागत का 35 प्रतिशत.अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान प्रदान की जाएगी। योजना अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन पीएमएफएमई के पोर्टल में करना होगा। जिसमें फोटो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
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व्यक्तिगत और स्वयं सहायता समूह दोनों को योजना में अनुदान मिलेगा तथा गुड उद्योग, राईस मिल, कोदो मिल, मसाला उद्योग, आटा चक्की, पोहा मिल, बेसन निर्माण, नमकीन मिक्चर निमार्ण, पापड निमार्ण, बेकरी, टमाटर सॉस, चिप्स, पापड़ी, रेवड़ी, ब्रेड, मिठाई, गुपचुप, लड्डू, रेडी टू ईट निर्माण जैसे सभी तरह के खाने की वस्तुएं बनाने वाले उद्यमी इस योजना का लाभ ले सकते है।
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अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कलेक्टर परिसर प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 61 में सम्पर्क कर 15 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते है।