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अमित जोगी की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ी, भेजा गया पेंड्रा जेल
Wed, 18 Sep 2019 02:27 AM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 18 Sep 2019 02:27 AM IST
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अमित जोगी
- फोटो : फाइल फोटो
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पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की मंगलवार को न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। इस दौरान वह पेंड्रा की उप-जेल में रहेंगे। अमित जोगी मंगलवार को ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। इसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर से पेंड्रा लाया गया था।
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अमित जोगी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को पूरी हो गई थी। इस वजह से पुलिस ने अमित जोगी को गौरेला कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी असलम खान की अदालत में पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अमित जोगी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी। साथ ही अमित जोगी और उनके अधिवक्ताओं के उचित चिकित्सा सुविधा के आवेदन पर अदालत ने जोगी को जेल मैन्युअल के हिसाब से उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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जेल में अमित जोगी की तबियत बिगड़ जाने के बाद उन्हें गौरेला के सेनेटोरियम अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उन्हें पहले बिलासपुर के सिम्स अस्पताल और फिर अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया।
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इधर अमित जोगी ने बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जमानत की याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने मामले की केस डायरी तलब की है और प्रकरण को अंतिम सुनवाई के लिए बिना किसी वरीयता के नियमित अंतराल के बाद नियत करने के लिए आदेशित किया है।
अमित जोगी को पुलिस ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जन्म स्थान को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष फरवरी महीने में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मरवाही विधानसभा सीट से प्रत्याशी रही समीरा पैकरा ने जिले के गौरेला थाना में अमित जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।इसी आरोप में अमित को तीन सितम्बर को बिलासपुर स्थित मरवाही सदन से गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय अदालत ने जोगी की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी और उन्हें 17 सितम्बर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था।
समीरा पैकरा का आरोप है कि अमित जोगी का जन्म स्थान अमेरिका में हैं जबकि उन्होंने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने शपथपत्र में जन्म स्थान गौरेला क्षेत्र के सारबहरा गांव बताया है। पैकरा ने आरोप लगाया है कि जोगी ने गलत तरीके से सारबहरा गांव का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उन्होंने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी।