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Ambikapur: रेत का ठेका दिलाने के नाम पर पिता-पुत्र ने 41 लाख ठगे, पैसे मांगे तो दी जान से मारने की धमकी

Thu, 30 Mar 2023 02:21 PM IST
अभिषेक वर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अम्बिकापुर
अमर उजाला नेटवर्क, अम्बिकापुर Published by: अभिषेक वर्मा Updated Thu, 30 Mar 2023 02:21 PM IST
सार

पहले तो दोनों परिवारों के बीच दोस्ती बढ़ी। इसी का पिता-पुत्र ने फायदा उठाकर रेत के ठेका दिलाने का झांसा दिया। जिसके बाद कई पार्ट में 41 लाख रुपये ठग लिए।

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Father and son cheated Rs 41 lakh in the name of getting sand contract
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कांतिप्रकाशपुर निवासी ग्रामीण से पिता-पुत्र ने रेत का ठेका दिलाने का झांसा देकर चार वर्ष पूर्व 41 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगी के शिकार हुए ग्रामीण ने बेटी की शादी एवं निजी उपयोग के लिए 55 लाख रुपये में पैतृक जमीन बेची थी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कार्य करने वाली बेटी के परिचित युवक एवं उसके पिता ने ही ठगी की घटना को अंजाम दिया। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है।

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कांतिप्रकाशपुर निवासी मनीराम राजवाड़े ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसने बेटी की शादी एवं निजी कार्यों के लिए अपनी 33.5 डिसमिल जमीन 55 लाख रुपये में बेची थी। उसकी पुत्री स्मार्ट वेल्यू नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। उस दौरान उसकी दोस्ती दीपक मारखांडे की पुत्री के साथ हो गई थी। युवती अपने भाई कमलेश मारखांडे 30 वर्ष व पिता दीपक मारखांडे निवासी चकरभाठा, मुंगेली के साथ मनीराम राजवाड़े के घर आती-जाती थी।
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इससे दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध बन गए थे। इस बीच कमलेश मारखांड़े व दीपक मारखांडे ने मनीराम राजवाड़े को लालच दिया कि रेत के ठेके में ज्यादा फायदा है। उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने का लालच देकर टेंडर के नाम पर ग्राम पंचायत चिजपोल, बलौदा बाजार रेत बेचने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बहाने 15 जनवरी 2019 को नगद राशि 11 लाख रुपये ले लिया। बाद में पुनः आरटीजीएस के माध्यम से 22 फरवरी 2019 को छह लाख रुपये एवं 22 जुलाई 2019 को 15 लाख रुपये अनावेदक मनीराम राजवाड़े द्वारा पिता-पुत्र के खातों में भेजा गया। इसके बाद नगदी में लगभग नौ लाख रुपये कमलेश मारखांडे एवं दीपक मारखांडे एवं उसके परिवार के सदस्य नरेश, छोटी, अंजू एवं अनावेदक क्रमांक एक की पत्नी हेमा के द्वारा आकर ले लिया गया।
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धमकी मिलने पर हुआ ठगी का एहसास

पिता-पुत्र एवं परिवार ने कुल 41 लाख रुपये मनीराम राजावाड़े से ले लिया। इस बीच मनीराम राजवाड़े को ठगी का ऐहसास नहीं होने दिया गया। आरोपी यह बताते रहे कि कुछ समय बाद उनका पैसा दोगुना होकर वापस हो जाएगा। इस बीच मनीराम ने कई बार पैसों की मांग की तो आरोपी टाल-मटोल करते रहे। मनीराम राजवाड़े ने तंग होकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो अनावेदकों ने उन्हें जान से मारने और घर को जला देने की धमकी दी। तब मनीराम राजवाड़े ने थाने पहुंच लिखित शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी कमलेश मारखांडे एवं दीपक मारखांडे के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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