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Raipur News: वीर सावरकरनगर में अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर कार्रवाई, एक महीने में चौथी रेड
Fri, 01 Aug 2025 12:31 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 01 Aug 2025 12:31 PM IST
सार
रायपुर के जोन-8 क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकरनगर वार्ड में अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। बीते एक महीने में नगर निगम ने यहां चार बार कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई की कमी और ढिलाई के चलते प्लॉटिंग माफिया बेखौफ नज़र आ रहे हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर के जोन-8 क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकरनगर वार्ड में अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। बीते एक महीने में नगर निगम ने यहां चार बार कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई की कमी और ढिलाई के चलते प्लॉटिंग माफिया बेखौफ नज़र आ रहे हैं। नवीनतम कार्रवाई 31 जुलाई को हुई, जब बिना कॉलोनी विकास अनुमति के हो रही प्लॉटिंग पर नगर निगम की टीम ने तत्काल रोक लगाई। इस दौरान प्लॉटिंग में शामिल लोगों के नाम, खसरा नंबर और रकबा की जानकारी भी निगम को प्राप्त हो गई है।
नगर निगम के कार्यपालन अभियंता पद्माकर श्रीवास के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा और अनुमति के अवैध प्लॉटिंग की, उनके नाम और संबंधित खसरों की सूची इस प्रकार है, राहुल शर्मा, राजेन्द्र कुमार शर्मा – खसरा: 84/1, डिपु प्रसाद – खसरा: 83/4, 84/3, प्रकाश सिंह / तोरण सिंह – खसरा: 86/14, 87/1, 88/4, 175/2, 175/1, बिरेंद्र सिंह / भरत सिंह – खसरा: 86/13, 87/4, 87/5, 88/3, 89/5, 90/2, राजकुमार पिता भरत – खसरा: 82/02, 86/05, 86/07, 87/03, 88/1 इन व्यक्तियों द्वारा कुल 0.244 हेक्टेयर से लेकर 0.399 हेक्टेयर तक की भूमि पर बिना अनुमति के प्लॉटिंग की गई थी।
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने इस पूरे मामले में जोन कमिश्नर को संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके।
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नगर निगम के कार्यपालन अभियंता पद्माकर श्रीवास के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा और अनुमति के अवैध प्लॉटिंग की, उनके नाम और संबंधित खसरों की सूची इस प्रकार है, राहुल शर्मा, राजेन्द्र कुमार शर्मा – खसरा: 84/1, डिपु प्रसाद – खसरा: 83/4, 84/3, प्रकाश सिंह / तोरण सिंह – खसरा: 86/14, 87/1, 88/4, 175/2, 175/1, बिरेंद्र सिंह / भरत सिंह – खसरा: 86/13, 87/4, 87/5, 88/3, 89/5, 90/2, राजकुमार पिता भरत – खसरा: 82/02, 86/05, 86/07, 87/03, 88/1 इन व्यक्तियों द्वारा कुल 0.244 हेक्टेयर से लेकर 0.399 हेक्टेयर तक की भूमि पर बिना अनुमति के प्लॉटिंग की गई थी।
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नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने इस पूरे मामले में जोन कमिश्नर को संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके।
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