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छत्तीसगढ़ : विधानसभा में निजी मेडिकल कॉलेज के लिए अधिग्रहण विधेयक पारित, भाजपा ने बताया काला कानून

Fri, 30 Jul 2021 07:51 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, रायपुर
पीटीआई, रायपुर Published by: Kuldeep Singh Updated Fri, 30 Jul 2021 07:51 AM IST
सार

  • इस विधेयक के जरिये सरकार दुर्ग जिले में एक निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर सकेगी
  • चर्चा के दौरान टीएस सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की योजना छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने की है

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Acquisition bill for private medical college passed in the Chhattisgarh assembly, BJP told black law
छत्तीसगढ़ विधानसभा - फोटो : Social Media

विस्तार

भाजपा के कड़े विरोध के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में बृहस्पतिवार को एक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक के जरिये राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के दुर्ग जिले में एक निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर सकेगी।

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भाजपा विधायकों ने इस विधेयक को काला कानून करार दिया है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य कॉलेज निदेशकों को कर्ज से राहत देना है। विपक्ष के विधायकों ने इसे वापस लेने की मांग भी उठाई।

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पिछले कुछ दिनों में इस बिल को लेकर विवाद तब खड़ा हो गया था जब एक अखबार ने खबर दी कि कॉलेज के अधिग्रहण के सरकार के कदम ने हितों के टकराव के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि आर्थिक रूप से संकट से जूझ रहे संस्थान की प्रबंधन टीम में एक परिवार के सदस्य शामिल हैं।

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भाजपा ने पहले आरोप लगाया था कि अधिग्रहण का उद्देश्य संस्थान से जुड़े लोगों का पक्ष लेना है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने बुधवार को छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 पेश किया, जिसके बाद बृहस्पतिवार को इस पर चर्चा भी हुई थी।
 

चर्चा के दौरान टीएस सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की योजना छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नौ लोकसभा क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज हैं जबकि शेष दो में जल्द ही यह सुविधा होगी।


मंत्री ने कहा कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के छात्र उनसे कई बार मिले, जिसके बाद अधिग्रहण का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों की सेवा करना और छात्रों के हितों का ध्यान रखना है।


आम तौर पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 3-4 साल लगते हैं, लेकिन हम चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के उपलब्ध बुनियादी ढांचे से काम शुरू कर सकते हैं। इस मेडिकल कॉलेज में एमसीआई द्वारा अनुमोदित 150 सीटें हैं। 

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