फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   20 years imprisonment to the accused who kidnapped and raped a minor

Bemetara: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

Fri, 31 Mar 2023 06:13 PM IST
अभिषेक वर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: अभिषेक वर्मा Updated Fri, 31 Mar 2023 06:13 PM IST
सार

बेमेतरा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन
20 years imprisonment to the accused who kidnapped and raped a minor
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा। - फोटो : संवाद

विस्तार

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला जिले के पुलिस चौकी खंडसरा क्षेत्र अंतर्गत है। इस विशेष प्रकरण में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी द्वारा 27 मार्च को निर्णय पारित करते हुए आरोपी प्रियांशु मारकण्डे पिता गैंदराम मारकण्डे, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम अतरिया, चौकी खंडसरा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है।

विज्ञापन

 
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सतीश वर्मा बेमेतरा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि मामला 14 जुलाई 2022 का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 10 जुलाई 2022 की रात 9.30 बजे खाना खाकर पीड़िता अपने दादी के कमर में सो गई थी। वहीं, दूसरे दिन 11 जुलाई की सुबह पांच बजे पीड़िता घर पर नहीं थी। इस मामले में पुलिस ने 363 का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। सात सितंबर 2022 को पुलिस ने आरोपी प्रियांशु मारकण्डे पिता गैंदराम मारकण्डे के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा- 363, 366, 376 (2) (एऩ) व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 12 साक्षियों के कथन कराया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed